दिल्ली मेट्रो में अब छोटी सी गलती भी पड़ेगी भारी! नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना 25 गुना तक बढ़ाने की तैयारी
दिल्ली मेट्रो में नियमों के उल्लंघन पर अब भारी जुर्माना लगेगा। पिछले छह महीनों में 8251 मामले सामने आए, जिनमें ...और पढ़ें

नियम तोड़ने पर जुर्माना बढ़ाने की तैयारी। फोटो: एआई जनरेटेड
HighLights
पिछले छह माह में 8251 मेट्रो नियम उल्लंघन के मामले
नशे में यात्रा पर 2000-5000 रुपये तक जुर्माना प्रस्तावित
जनविश्वास विधेयक 2026 से मेट्रो कानून में बदलाव
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कई लोग नशे की हालत में मेट्रो में सवार होकर उत्पात मचाते हैं। उनके व्यवहार से दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है। इनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है।
पिछले छह माह में ही दिल्ली मेट्रो में नशे की हालत 126 लोग पकड़े गए और उनपर जुर्माना किया गया। अभी मात्र दो सौ रुपये जुर्माना किया जाता है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे लोगों से दो हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा।
उसे मेट्रो परिसर से बाहर भी किया जा सकता है। मेट्रो में यात्रा के दौरान गंदगी फैलाने, महिला कोच में प्रवेश करने, उत्पात मचाने, ट्रैक पर चलने सहित अन्य नियमों के उल्लंघन 8251 मामले दर्ज हुए हैं। इस तरह के मामलों में आने वाले समय में भारी-भरकम जुर्माना वसूलने की तैयारी है।
मेट्रो रेलवे अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव
केंद्र सरकार जनविश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 के अंतर्गत मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है।
संशोधन का उद्देश्य कुछ आपराधिक प्रविधानों की जगह मौद्रिक दंड लागू करना और जुर्माने की राशि बढ़ाना है। इसे लेकर पिछले दिनों केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में विधेयक पेश किया है।
वर्तमान कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नशे की स्थिति में यात्रा करता है, मेट्रो परिसर व ट्रेन में उत्पात मचाता है, मेट्रो परिसर या ट्रेन की फर्श पर थूकता है, झगड़ा करता है, आपत्तिजनक सामग्री लेकर परिसर या ट्रेन में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। दो सौ रुपये तक जुर्माना किया जाता है।
जुर्माना 2 हजार से 10 हजार रुपये तक करने का प्रस्ताव
जुर्माना की राशि दो हजार से पांच हजार रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। मेट्रो परिसर व ट्रेन में धुमपान करने पर भी दो हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है।
यदि कोई यात्री मेट्रो कोच में कुछ लिखता या चिपकाता है या प्रदर्शन करता है तो अभी उसके ऊपर पांच सौ रुपये जुर्माना या छह माह की जेल या दोनों का प्रावधान है। जिसे अब जुर्माना की राशि बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने का प्रस्ताव है।
ट्रेन की छत पर यात्रा करने पर 50 रुपये, मेट्रो परिसर में अवैध तरीके से प्रवेश व ट्रैक पर चलने पर 150 रुपये और महिला कोच में प्रवेश करने पर 250 रुपये जुर्माना लगता है। इन मामलों में भी जुर्माना की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।
अभी कितना लगता है जुर्माना और कितना हो जाएगा?
| नियम का उल्लंघन | वर्तमान जुर्माना | प्रस्ताव के बाद संभावित जुर्माना |
|---|---|---|
| नशे की हालत में यात्रा करना, ट्रेन/परिसर में उत्पात मचाना, फर्श पर थूकना, झगड़ा करना, आपत्तिजनक सामग्री लेकर प्रवेश | ₹200 तक | ₹2000 – ₹5000 तक |
| मेट्रो परिसर या ट्रेन में धूम्रपान | ₹200 से ₹250 तक | ₹2000 तक |
| मेट्रो कोच में लिखना, पोस्टर/स्टिकर चिपकाना या प्रदर्शन करना | ₹500 जुर्माना या 6 माह की जेल या दोनों | ₹10,000 तक जुर्माना |
| ट्रेन की छत पर यात्रा करना | ₹50 | राशि बढ़ाने का प्रस्ताव (नई राशि तय होनी बाकी) |
| मेट्रो परिसर में अवैध तरीके से प्रवेश करना / ट्रैक पर चलना | ₹150 | राशि बढ़ाने का प्रस्ताव (नई राशि तय होनी बाकी) |
| महिला कोच में प्रवेश करना | ₹250 | राशि बढ़ाने का प्रस्ताव (नई राशि तय होनी बाकी) |
सितंबर 2025 से फरवरी 2026 तक कितनों पर हुई कार्रवाई?
| नियम का उल्लंघन | मामलों की संख्या |
|---|---|
| शराब पीकर यात्रा करना | 126 |
| मेट्रो परिसर व ट्रेन में उत्पात मचाना | 2468 |
| मेट्रो परिसर में थूकना | 767 |
| मेट्रो ट्रेन के फर्श पर थूकना | 2249 |
| झगड़ा करना | 43 |
| आपत्तिजनक सामग्री लेकर जाना | 9 |
| अवैध तरीके से मेट्रो परिसर में प्रवेश व ट्रैक पर चलना | 277 |
| महिला विशेष कोच में अवैध तरीके से प्रवेश | 2312 |
| कुल मामले | 8251 |
यह भी पढ़ें- 'बच्चों की तस्करी की 'मंडी' बन चुकी है राजधानी'; सरकार, दिल्ली पुलिस और NCPCR को Delhi HC का नोटिस
