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दिल्ली में नए जिलों के हिसाब से अधिकारियों को मिले कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

Published: Sun, 28 Jun 2026 10:48 PM (IST)

दिल्ली के उपराज्यपाल टी.एस. संधू ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां देने की मंजूरी दी है। ...और पढ़ें

पुनर्गठित जिलों में अधिकारियों को मिलीं शक्तियां। (AI Generated Image)

पुनर्गठित जिलों में अधिकारियों को मिलीं शक्तियां। (AI Generated Image)

HighLights

  1. एलजी ने राजस्व अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट शक्तियां दीं।

  2. नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत फैसला।

  3. पुनर्गठित जिलों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में राजस्व जिलों के नए सिरे से गठन के बाद एलजी टीएस संधू ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां देने की मंजूरी दे दी है।

अब नए जिलों के हिसाब से डिप्टी कमिश्नर/जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम), राजस्व सहायक, तहसीलदार और बंदोबस्त अधिकारियों को ये कानूनी अधिकार मिल जाएंगे।

यह फैसला नए कानून ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023'' की धारा 14 के तहत लिया गया है, जिसने पुराने सीआरपीसी की जगह ली है।

एलजी की मंजूरी के बाद जारी होगा आधिकारिक नोटिफिकेशन

दिल्ली में 25 दिसंबर 2025 को जिलों का नया ढांचा तैयार किया गया था, जिसके बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सरकारी कामकाज को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए अधिकारियों को ये अधिकार देना जरूरी हो गया था।

इस प्रस्ताव को दिल्ली के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद उपराज्यपाल के पास भेजा गया था। अब उपराज्यपाल की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद सरकार जल्द ही इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर देगी।

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