Delhi News: दिल्ली से हरियाणा बिजली ट्रांसफर करने के मामले में टाटा पावर को भी सुनेगा कोर्ट, पढ़ें पूरा मामला
Delhi News शहर के उत्तरी इलाके में बिजली आपूर्ति करने वाले टाटा पावर के आवेदन को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने कहा कि मामले में चल रही सुनवाई में टाटा पावर को हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाती है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दादरी थर्मल स्टेशन से पैदा होने वाली बिजली को दिल्ली से हरियाणा स्थानांतरित करने के आदेश को चुनौती देने वाली कंपनी बांबे सबअर्बन इलेक्टिक सप्लाई (बीएसईएस) राजधानी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट टाटा पावर दिल्ली डिस्टिब्यूशन को भी सुनेगा।
शहर के उत्तरी इलाके में बिजली आपूर्ति करने वाले टाटा पावर के आवेदन को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने कहा कि मामले में चल रही सुनवाई में टाटा पावर को हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाती है।
टाटा पावर की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि उक्त आदेश से वह समान रूप से प्रभावित हैं और अपना पक्ष पेश करना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने दादरी थर्मल स्टेशन से पैदा होने वाली बिजली को दिल्ली से हरियाणा स्थानांतरित करने के केंद्र सरकार के 29 मार्च के आदेश पर 30 मार्च को रोक लगा दी थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने एक अप्रैल को कहा था कि आदेश पर लगाई गई रोक 29 अप्रैल तक जारी रहेगी।
बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछली सुनवाई में दलील दी थी कि ऐसा स्थानांतरण पहली बार नहीं किया गया है। वहीं, याचिकाकर्ता बीएसईएस ने दावा किया कि यह आदेश केंद्र के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।