टीवी चैनलों को झटका, अब हर घंटे केवल 12 मिनट ही दिखेंगे विज्ञापन; दिल्ली HC ने बरकरार रखा TRAI का नियम
दिल्ली हाई कोर्ट ने टीवी चैनलों पर प्रति घंटे 12 मिनट के विज्ञापन प्रसारण की ट्राई की सीमा को बरकरार ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट से टीवी चैनलों को मिला झटका। फोटो: आर्काइव
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्राई के विज्ञापन नियम को बरकरार रखा
टीवी चैनलों पर अब प्रति घंटे 12 मिनट विज्ञापन
अदालत ने ट्राई के अधिकार क्षेत्र को सही माना
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रति घंटे 12 मिनट तक विज्ञापनों के प्रसारण को सीमित करने वाले ट्राई के नियमों को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि संविधान सार्वजनिक संसाधनों के असीमित उपयोग और लाभप्रदता की गारंटी नहीं देता है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्राई के अधिकार क्षेत्र को क्यों सही माना?
उक्त टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति अनिल क्षतरपाल व न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कई सामान्य मनोरंजन चैनलों, समाचार प्रसारकों और क्षेत्रीय चैनलों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ताओं ने सेवा की गुणवत्ता मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापनों की अवधि) विनियम- 2012 के विनियम-तीन और अन्य संबंधित प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी।
विज्ञापनों के लिए ट्राई की 10+2 मिनट की सीमा क्या है?
अदालत ने फैसला सुनाया कि ट्राई ने विज्ञापनों के लिए प्रति घंटे 10+2 मिनट की समय सीमा तय करते समय अपने वैधानिक अधिकार क्षेत्र के भीतर काम किया और यह ढांचा प्रसारकों के अधिकारों और प्रसारण स्पेक्ट्रम के कुशल और निष्पक्ष उपयोग में जनहित के बीच उचित संतुलन स्थापित करता है।
प्रसारकों ने ट्राई के नियमों के खिलाफ क्या तर्क दिए थे?
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि ट्राई के पास विज्ञापनों को विनियमित करने का अधिकार नहीं है और इसके परिणामस्वरूप उन्हें विज्ञापन राजस्व का नुकसान हो रहा है।
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