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'भ्रामक हलफनामा नहीं चलेगा', HC ने डीयू से पूछा- हॉस्टलों पर उठाए गए कदमों की जानकारी कहां है?

Published: Fri, 25 Sep 2026 06:01 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्य निकेतन में पीजी इमारत गिरने के मामले में डीयू के हलफनामे पर नाराजगी जताई, इसे अस्पष्ट और भ्रामक बताया।

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे की फाइल फोटो

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे की फाइल फोटो

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने डीयू के हलफनामे पर नाराजगी जताई।

  2. अदालत ने जवाब को अस्पष्ट और भ्रामक बताया।

  3. डीयू से हॉस्टलों पर उठाए कदमों की जानकारी मांगी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सत्य निकेतन में पीजी की इमारत गिरने के मामले में कुल छात्रों की संख्या व हॉस्टल से जुड़ी जानकारी से संबंधित डीयू के हलफनामे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई।

अदालत ने कहा कि डीयू का जवाब बिल्कुल अस्पष्ट है। पीठ ने कहा कि एक तरफ डीयू आंकड़ा दे रहा है और दूसरी तरफ कहा रहा है कि कदम उठा रहे हैं। अदालत ने डीयू से पूछा कि उठाए गए कदमों की जानकारी हलफनामे में कहां हैं?

पीठ ने कहा कि इस तरह का भ्रामक हलफनामा नहीं चलेगा। आपने बस मांगों को कॉपी कर दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए तय करते हुए कहा कि अगर इस बीच उच्चस्तरीय कमेटी की बैठक होती है और उसकी कार्यवाही का विवरण (मिनट्स) तैयार किया जाता है, तो उसे भी अदालत के सामने पेश किया जाए।

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