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'सरकारी जमीन पर नहीं रहेगा मंदिर', दिल्ली HC ने प्रियदर्शनी विहार अवैध मंदिर के मामले में खारिज की याचिका

Published: Fri, 11 Sep 2026 10:36 AM (GMT+05:30)

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रियदर्शनी विहार में नर्सरी स्कूल की जमीन पर बने मंदिर को बनाए रखने की याचिका खारिज ...और पढ़ें

सरकारी जमीन पर मंदिर बने रहने की याचिका खारिज। फोटो: आर्काइव

सरकारी जमीन पर मंदिर बने रहने की याचिका खारिज। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने नर्सरी स्कूल की जमीन पर बने मंदिर की याचिका खारिज की

  2. मंदिर सरकारी जमीन पर बिना मंजूरी के अवैध रूप से निर्मित था

  3. डीडीए के 2021 के फैसले को रद्द करने की मांग खारिज हुई

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। प्रियदर्शनी विहार में नर्सरी स्कूल के लिए आवंटित जमीन पर बने मंदिर को बनाए रखने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि मंदिर बिना मंजूरी के और सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

डीडीए के 2021 के फैसले को रद करने की थी मांग

याचिकाकर्ता संस्था ने कोर्ट से डीडीए के 2021 के फैसले को रद करने और वहां बने मंदिर को बनाए रखने की मांग की थी। कोर्ट ने पाया कि यह जमीन मूल रूप से नर्सरी स्कूल के लिए तय की गई थी।

इलाके को विकसित कर रहे अमेरिकन एम्बेसी एम्प्लाइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी ने बाद में मंदिर बनाने के लिए जमीन के आवंटन की मांग की थी।

1987 में अलग धार्मिक सोसाइटी बनाने को कहा था

डीडीए ने 1987 में सोसायटी से एक अलग धार्मिक सोसायटी बनाने और आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए कहा था। इसके बाद याचिकाकर्ता-सोसायटी बनाई गई।

बिना मंजूरी मंदिर निर्माण को कोर्ट ने माना अवैध

हालांकि, फैसले के मुताबिक, उसने 1991-92 में बिना जमीन के इस्तेमाल में बदलाव या डीडीए से मंजूरी लिए बगैर अवैध रूप से मंदिर का निर्माण किया।

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