जामिया हिंसा मामला: राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर समेत कई नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी की मांग को दिल्ली HC ने ठुकराया
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों और 2019 के जामिया हिंसा के दौरान भड़काऊ भाषण देने वाले ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट।
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने भड़काऊ भाषण प्राथमिकी की मांग ठुकराई।
राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर सहित नेताओं के खिलाफ याचिकाएं थीं।
दिल्ली दंगों और जामिया हिंसा की एसआईटी जांच भी खारिज।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण देने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित अन्य राजनेताओं के खिलाफ प्राथमिकी करने की मांग को दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया है।
वहीं, अदालत ने दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। दंगों की स्वतंत्र एसआइटी जांच और भड़काऊ भाषण देने वाले राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थी।
प्राथमिकी करने की मांग
इसमें शेख मुज्तबा ने याचिका दायर कर भाजपा नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और अभय वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी की मांग की थी, जबकि दूसरी याचिका में सोनिया गांधी, राहुल व प्रियंका व आप नेता मनीष सिसोदिया सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी करने की मांग की गई थी।
जामिया मिलिया इस्लामिया हिंसा
वहीं, दूसरी तरफ अदालत ने दिल्ली दंगाें और 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा की स्वतंत्र एजेंसी या एसआईटी गठित कर जांच करने का निर्देश देने की मांग को सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया।
जांच की मांग को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं को न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने खारिज कर दिया।
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