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'रेस कोर्स मस्जिद को नहीं तोड़ा जाएगा', नमाज अदा करने की अनुमति देने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार

Published: Thu, 29 Oct 2026 03:43 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने रेस कोर्स मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। केंद्र ...और पढ़ें

रेस कोर्स मस्जिद। सोशल मीडिया

रेस कोर्स मस्जिद। सोशल मीडिया

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने रेस कोर्स मस्जिद में नमाज की अनुमति नहीं दी।

  2. केंद्र सरकार ने ध्वस्तीकरण रोकने का आश्वासन दिया है।

  3. वक्फ बोर्ड के प्रतिवेदन पर चार सप्ताह में होगा फैसला।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रेस कोर्स मस्जिद के ध्वस्तीकरण की आशंका के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

वहीं, दूसरी तरफ याचिका पर हलफनामा दाखिल कर केंद्र सरकार ने कहा कि जब तक दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रतिवेदन पर निर्णय नहीं कर लिया जाता है, तब तक इसे नहीं तोड़ा जाएगा।

4 सप्ताह में लिया जाएगा फैसला

सैयद अहमद सऊद की याचिका पर केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता आशीष दीक्षित ने न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ के समक्ष कहा कि वक्फ बोर्ड के प्रतिवेदन पर चार सप्ताह में फैसला लिया जाएगा और तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी।

आदेश पारित करने से इनकार

इस दौरान मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया, लेकिन अदालत ने इस संबंध में आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

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