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दृष्टिबाधित वकील ने ZEE5 के खिलाफ खटखटाया दिल्ली HC का दरवाजा, FIFA 2026 स्ट्रीमिंग को लेकर बड़ा आदेश

Published: Fri, 03 Jul 2026 01:53 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने फीफा 2026 की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को दृष्टिबाधितों के लिए सुलभ न बनाने पर जी एंटरटेनमेंट से जवाब मांगा है।

सांकेतिक तस्वीर, एआई जनरेटेड।

सांकेतिक तस्वीर, एआई जनरेटेड।

HighLights

  1. दिल्ली हाई कोर्ट ने जी एंटरटेनमेंट को नोटिस जारी किया।

  2. फीफा 2026 स्ट्रीमिंग की पहुंच पर सवाल उठाया गया।

  3. दृष्टिबाधितों के लिए डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने का निर्देश।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जी-फाइव पर भारत में प्रसारित किए गए फीफा-2026 की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को दृष्टिबाधित लोगों के लए सुलभ नहीं बनाने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड से जवाब मांगा है।

जी ने भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्रसारण के एक्सक्लूसिव अधिकार हासिल किए थे। दृष्टिबाधित अधिवक्ता राहुल बजाज की याचिका पर अदालत ने जी एंटरटेनमेंट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

साथ ही जी को डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के लिए तय किए गए संबंधित भारतीय मानकों का पालन करने का भी निर्देश दिया है।

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