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डिजिटल लेंडिंग ऐप्स पर हाईकोर्ट सख्त, RBI गाइडलाइंस उल्लंघन पर आरबीआई और गूगल-एप्पल से मांगा जवाब

Published: Wed, 07 Jan 2026 06:55 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के उल्लंघन पर RBI से जवाब मांगा है। याचिका में NBFCs और लेंडिंग ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट ने डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के उल्लंघन पर RBI से जवाब मांगा है। एआई जेनरेटेड

दिल्ली हाई कोर्ट ने डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के उल्लंघन पर RBI से जवाब मांगा है। एआई जेनरेटेड

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाली रेगुलेटेड संस्थाओं, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) और लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर RBI से जवाब मांगा है।

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने केंद्र सरकार, RBI, गूगल और एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर उनसे जवाब दाखिल करने को कहा है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये संस्थाएं डिजिटल लेंडिंग एप्लिकेशन चला रही हैं और RBI की डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रही हैं।

याचिकाकर्ता हिमाक्षी भार्गव, जिन्होंने यह जनहित याचिका (PIL) दायर की है, ने इन गाइडलाइंस के उल्लंघन के माध्यम से भारत में NBFC-समर्थित डिजिटल लेंडिंग एप्लिकेशन द्वारा उधारकर्ताओं के निजता और डेटा सुरक्षा के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की है।

याचिका में कहा गया है कि 8 मई, 2025 को जारी RBI की गाइडलाइंस में डिजिटल लेंडिंग एप्लिकेशन को मोबाइल फोन के रिसोर्स जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉल लॉग और टेलीफोनी फंक्शन तक पहुंचने से साफ तौर पर मना किया गया है।

याचिका में आगे कहा गया है कि गूगल प्ले और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध कई डिजिटल लेंडिंग एप्लिकेशन की जांच करने पर पाया गया कि होम क्रेडिट, ब्रांच, धनी और जेस्टमनी सहित कई NBFC-समर्थित एप्लिकेशन अभी भी उधारकर्ताओं की कॉन्टैक्ट लिस्ट और कॉल लॉग तक पहुंच रहे हैं, बहुत ज्यादा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और बिना शर्त सहमति की शर्तें थोप रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने कहा कि इस संबंध में RBI को एक विस्तृत शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई या सार्वजनिक जवाब नहीं मिला है। याचिका में सभी संबंधित संस्थाओं के लाइसेंस रद्द करने या निलंबित करने की मांग की गई है।