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क्या भारत में विश्व कप 2026 नहीं दिखेगा लाइव प्रसारण? दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस

Published: Tue, 12 May 2026 08:53 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने फीफा विश्व कप 2026 के प्रसारण की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और प्रसार भारती से जवाब मांगा है।

फीफा विश्व कप-2026 के प्रसारण की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और प्रसार भारती से जवाब मांगा है।

फीफा विश्व कप-2026 के प्रसारण की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और प्रसार भारती से जवाब मांगा है। 

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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 11 जून से शुरू हो रहे फीफा विश्व कप-2026 के प्रसारण की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और प्रसार भारती से जवाब मांगा है। अधिवक्ता अवधेश बैरवा की याचिका पर न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 20 मई को होगी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता से सवाल किया कि उनकी याचिका को जनहित याचिका के तौर पर क्यों नहीं माना जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एक नागरिक को ऐसे प्रसारण तक पहुंच का अधिकार है।

याचिका में कहा गया कि फीफा विश्व कप दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाले खेल आयोजनों में से एक है और वर्ष 1998 के बाद से भारत में इस आयोजन के हर संस्करण के लिए कोई न कोई कॉमर्शियल ब्राॅडकास्टर रहा है।

हालांकि, इस साल भारत में किसी भी ब्राॅडकास्टर ने इस टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार हासिल नहीं किए हैं। याचिका में कहा गया कि अगर अदालत द्वारा समय पर न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो लाखों भारतीय दर्शक अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी।

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