मनी लॉन्ड्रिंग मामला: रिलायंस एडीएजी के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव की जमानत याचिका पर दिल्ली HC का ईडी को नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलायंस एडीएजी ग्रुप के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव अमिताभ झुनझुनवाला की जमानत अर्जी पर ईडी से स्थिति ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट।
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से मांगी स्थिति रिपोर्ट।
अमिताभ झुनझुनवाला ने चिकित्सा आधार पर मांगी जमानत।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए रिलायंस एडीएजी ग्रुप (अनिल अंबानी के स्वामित्व वाला) के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव अमिताभ झुनझुनवाला की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को ईडी को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने ईडी को पांच दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 22 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
जमानत देने की मांग की
अप्रैल 2026 से न्यायिक हिरासत में बंद अमिताभ झुनझुनवाला ने जमानत देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है और चिकित्सा आधार पर जमानत देने की मांग की है।
अमिताभ झुनझुनवाला की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी व वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जान ने कहा कि अमिताभ झुनझुनवाला की हालत गंभीर है और उन्हें जेल में दिल का दौरा पड़ा था।
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