DU में बिना परमिशन जुटने पर बैन, 72 घंटे पहले मंजूरी वाले नियम को भी चुनौती; दिल्ली HC ने मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने डीयू के कैंपस में शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है।

डीयू में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बैन का मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। फोटो: सांकेतिक
HighLights
डीयू के कैंपस में सभा पर रोक के आदेश को चुनौती
दिल्ली हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय से मांगा है जवाब
याचिका में संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कैंपस के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने पर पूरी तरह रोक लगाने के डीयू के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने डीयू से जवाब मांगा है।
72 घंटे पहले लेनी होगी अनुमति
याचिका में कहा गया है कि डीयू के फरवरी और मार्च के आदेश संविधान के अनुच्छेद 19, 14 और 21 का उल्लंघन करते हैं। इसके तहत छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों को डीयू कैंपस के अंदर किसी भी तरह की गतिविधि करने से कम से कम 72 घंटे पहले डीयू अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।
बाहरी लोगों के शामिल होने पर भी रोक
आदेश में कैंपस में होने वाली किसी भी गतिविधि में बाहरी लोगों को बुलाने या शामिल करने पर भी रोक लगाई गई है। याचिकाकर्ता छात्र उदय भदौरिया ने यह याचिका दायर की है।
