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DU में बिना परमिशन जुटने पर बैन, 72 घंटे पहले मंजूरी वाले नियम को भी चुनौती; दिल्ली HC ने मांगा जवाब

Published: Wed, 01 Jul 2026 04:25 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने डीयू के कैंपस में शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है।

डीयू में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बैन का मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। फोटो: सांकेतिक

डीयू में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बैन का मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। फोटो: सांकेतिक

HighLights

  1. डीयू के कैंपस में सभा पर रोक के आदेश को चुनौती

  2. दिल्ली हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय से मांगा है जवाब

  3. याचिका में संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कैंपस के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने पर पूरी तरह रोक लगाने के डीयू के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने डीयू से जवाब मांगा है।

72 घंटे पहले लेनी होगी अनुमति

याचिका में कहा गया है कि डीयू के फरवरी और मार्च के आदेश संविधान के अनुच्छेद 19, 14 और 21 का उल्लंघन करते हैं। इसके तहत छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों को डीयू कैंपस के अंदर किसी भी तरह की गतिविधि करने से कम से कम 72 घंटे पहले डीयू अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।

बाहरी लोगों के शामिल होने पर भी रोक 

आदेश में कैंपस में होने वाली किसी भी गतिविधि में बाहरी लोगों को बुलाने या शामिल करने पर भी रोक लगाई गई है। याचिकाकर्ता छात्र उदय भदौरिया ने यह याचिका दायर की है।

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