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कृषि भवन की कदीमी मस्जिद को बचाने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

Published: Thu, 24 Sep 2026 01:25 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कृषि भवन परिसर में मौजूद कदीमी मस्जिद को बनाए रखने की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

दिल्ली हाई कोर्ट।

दिल्ली हाई कोर्ट।

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने कृषि भवन की कदीमी मस्जिद पर केंद्र से जवाब मांगा।

  2. यह मस्जिद सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत आती है।

  3. याचिकाकर्ता इसे दशकों से इबादत का स्थल बताकर बचाना चाहते।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कृषि भवन परिसर में मौजूद कदीमी मस्जिद को बनाए रखने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने कदीमी मस्जिद की देखरेख करने वाली कमिटी की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई दो नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

वहीं, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संगठन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि याचिकाकर्ता कृषि भवन और शास्त्री भवन से जुड़े पुनर्विकास योजना को रोकना या उसमें देरी नहीं करना चाहते हैं। हालांकि, पुनर्विकास के दौरान मस्जिद के साथ किए जाने वाले व्यवहार और इसे हटाने को लेकर है, क्योंकि इसका असर दशकों से इबादत की जगह के तौर पर इसे इस्तेमाल करने वालों पर पड़ रहा है।

याचिका में मस्जिद को बनाए रखने पर निष्पक्ष, पारदर्शी और तर्कसंगत विचार किए बिना इसे गिराने, हटाने या किसी तरह से नुकसान पहुंचाने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई है।

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