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‘बिना ठोस आधार दिल्ली पुलिस की छवि खराब करना गलत’, BCI परिसर में वकीलों पर हमले की CBI जांच की मांग खारिज

Published: Mon, 21 Sep 2026 04:23 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया परिसर में वकीलों पर हुए हमले की सीबीआई जांच की मांग को ...और पढ़ें

पीठ ने कहा कि बिना किसी ठोस आधार के पूरी दिल्ली पुलिस की छवि को इस तरह खराब करना सही नहीं है।

पीठ ने कहा कि बिना किसी ठोस आधार के पूरी दिल्ली पुलिस की छवि को इस तरह खराब करना सही नहीं है।

HighLights

  1. दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग ठुकराई।

  2. बीसीआई परिसर में वकीलों पर हुए हमले का मामला।

  3. दिल्ली पुलिस की छवि खराब करना गलत बताया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के परिसर के अंदर और बाहर अधिवक्ताओं पर हुए हमले की सीबीआई या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को ठुकरा दिया।

अदालत ने इस तर्क को ठुकरा दिया कि बीसीआई चेयरमैन ममन कुमार मिश्रा सत्ताधारी दल के सांसद हैं और इसलिए दिल्ली पुलिस निष्पक्ष रूप से काम नहीं करेगी। पीठ ने कहा कि बिना किसी ठोस आधार के पूरी दिल्ली पुलिस की छवि को इस तरह खराब करना सही नहीं है।

अदालत ने कहा कि सीबीआई भी एक सरकारी संस्था है और ऐसे सामान्य व बेबुनियाद आरोपों से किसी सरकारी संस्था को बदनाम करने की कोशिश से बचना चाहिए। ऐसे आरोपों से आम आदमी के मन में पूरे सिस्टम के प्रति नकारात्मक सोच और अविश्वास पैदा होता है।

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