नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को राहत, AJL की कुर्क संपत्तियों को छुड़ाने पर रोक से दिल्ली HC का इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की कुर्क संपत्तियों को रिलीज कराने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को राहत। फोटो: आर्काइव
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने AJL संपत्ति रिहाई पर रोक से इनकार किया
ED ने नेशनल हेराल्ड मामले में अंतरिम राहत की मांग की थी
गांधी परिवार को कुर्क संपत्तियों से जुड़ी प्रक्रिया में राहत
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की कुर्क संपत्तियों को रिलीज कराने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
गांधी परिवार के नियंत्रण वाली AJL को PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष संपत्तियां मुक्त कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से रोकने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत से अंतरिम राहत मांगी थी।
ED की याचिका पर अंतरिम आदेश नहीं
जस्टिस सचिन दत्ता ने शुक्रवार को ED की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया। ED ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था।
राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़ा है मामला
यह मामला कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़ा है। ED ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।
AJL की संपत्तियों पर रोक लगाने की मांग
ED की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने AJL को PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी कुर्क संपत्तियों को मुक्त कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से रोकने के लिए कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया।
अदालत के इस रुख से फिलहाल संपत्तियों को रिलीज कराने की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगी है।
यह भी पढ़ें- 'अब पूरा देश जंतर-मंतर बनेगा', दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शन स्थल का दर्जा खत्म करने पर CJP ने बोला हमला
