उत्तम नगर होली हिंसा: हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस को आदेश, आरोपी के घर मुहैया कराई जाए सुरक्षा
दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तम नगर हिंसा मामले में आरोपी के घर पर पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट।
HighLights
हाई कोर्ट ने उत्तम नगर हिंसा पर सुरक्षा के निर्देश दिए।
आरोपी के घर पर पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश।
सीसीटीवी फुटेज में हमला देख अदालत ने फैसला सुनाया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दौरान हिंसा के मामले में आरोपी के घर पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है।
आरोपी की मां की याचिका पर सुनवाई
अदालत ने आरोपी की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज देखा, जिसमें स्थानीय लोगों को याचिकाकर्ता के घर पर हमला करते हुए दिखाया गया था। सीसीटीवी फुटेज में हिंसा के दौरान मारे गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य भी स्थानीय निवासियों के साथ था।
आरोपी की मां ने याचिका दायर कर पुलिस को उन्हें और उनके परिवार को तत्काल और पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने की मां की थी।
वहीं, तथ्यों पर विचार करने के बाद न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने कहा कि यह वास्तव में एक गंभीर स्थिति है और प्राथमिकी के आधार पर कानून अपनी कार्यवाही करेगा, लेकिन याचिकाकर्ता को असुरक्षित और ऐसी हिंसा का शिकार नहीं छोड़ा जा सकता।
