डीपफेक कंटेंट पर दिल्ली HC की सख्ती, आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री हटाने का दिया आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया से उनके खिलाफ अश्लील और मानहानिकारक सामग्री हटाने का अंतरिम आदेश दिया है।

आचार्य बालाकृष्ण से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री हटाने का हाई कोर्ट ने दिया आदेश। फाइल फोटो

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विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर मौजूद अश्लील, मानहानिकारक और अपमानजनक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया।
पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उक्त आदेश पारित किया। उन्होंने दावा किया था कि 'डीपफेक' वीडियो और अन्य छेड़छाड़ की गई आनलाइन सामग्री के माध्यम से उनके व्यक्तित्व अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है।
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