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लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव को बड़ा झटका, दिल्ली HC ने FIR रद करने से किया इनकार

Published: Tue, 24 Mar 2026 03:39 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमीन के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है।

HighLights

  1. दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू यादव की याचिका खारिज की।

  2. जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़ा है मामला।

  3. अदालत ने प्राथमिकी रद्द करने से इनकार किया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जमीन के बदले नौकरी घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी रद करने की पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव की मांग को दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया।

लालू यादव ने केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) द्वारा उनके और उनके परिवार के खिलाफ की गई प्राथमिकी को रद करने की मांग की थी। अदालत ने यह कहते हुए लालू यादव की याचिका खारिज कर दी कि याचिका मेरिट के आधार पर खारिज की जाती है।

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