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झूठे सबूतों के खेल में फंसे CBI के 6 बड़े अधिकारी, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए आपराधिक कार्रवाई के आदेश

Published: Wed, 07 Oct 2026 12:52 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पूर्व भारतीय राजस्व अधिकारी को आरोप मुक्त करने के मामले में अदालत में झूठे बयान ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला।

दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला।

HighLights

  1. दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही का आदेश दिया।

  2. अधिकारियों पर पूर्व IRS अधिकारी मामले में झूठे बयान देने का आरोप।

  3. आईपीसी की धारा 191, 193, 209 के तहत शिकायत दर्ज करने का निर्देश।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक पूर्व भारतीय राजस्व अधिकारी को आरोप मुक्त करने के खिलाफ दायर मामले में सरकार के साथ हुए पत्राचार के संबंध में अदालत में झूठा बयान देने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) के छह अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है।

अशोक कुमार अग्रवाल बनाम सुशील दीवान सहत अन्य की याचिका को मंजूरी देते हुए अदालत ने उक्त टिप्पणी की। हाई कोर्ट साथ ही संबंधित विशेष न्यायाधीश को सीबीआई अधिकारी सुशील दीवान, विनीत विनायक, अमित कुमार, रमन त्यागी, प्रेम कुमार गौतम और मो आजाद के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया।

अदालत ने क्या कहा?

अदालत ने कहा कि अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 191 (झूठा सबूत देना), 193 (झूठा सबूत देने या गढ़ने के लिए सजा) और 209 (अदालत में धोखाधड़ी या बेईमानी से झूठा दावा करने के लिए सजा) के तहत अपराधों का उचित आधार है।

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