सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी पड़ी भारी, हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल के डीजी से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने ओपन जेल सुधारों के पालन में लापरवाही पर महानिदेशक (जेल) को अवमानना नोटिस जारी किया है।

महानिदेशक को अवमानना नोटिस
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ओपन जेलों में सुधारों पर पालन न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को महानिदेशक (जेल) को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
अदालत ने कहा कि जेल महानिदेशक ने ओपन जेल से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन पर खुद शपथ-पत्र दाखिल करने के बजाय एक अधीनस्थ अधिकारी से अधूरी जानकारी वाला शपथ-पत्र दाखिल करवाया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे व न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने कहा कि महानिदेशक (जेल) ने हाई कोर्ट के आदेशों की पूरी तरह से अनदेखी की है। पीठ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी निर्देशों के पालन की रिपोर्ट देने के मामले में एक इंच भी प्रगति नहीं हुई है।
अदालत ने क्या निर्देश दिया?
अदालत ने निर्देश दिया कि महानिदेशक (जेल) को अगली सुनवाई से पहले अवमानना नोटिस पर जवाब दाखिल करें।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी 2026 को पूरे देश में ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस (खुली जेलों) के प्रभावी उपयोग और विस्तार के संबंध में निर्देश जारी किए थे।
पिछली सुनवाई पर अदालत ने जेल महानिदेशक को तारीख-वार विवरण व एक फ्लो चार्ट पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत ने नोट किया कि जेल महानिदेशक के बजाय तिहाड़ जेल मुख्यालय अधीक्षक द्वारा एक शपथ-पत्र दाखिल किया गया। पीठ ने यह भी नोट किया कि सरकार को अपने नियमों में संशोधन करने के लिए दिए गए कुछ निर्देशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है।
