ध्रुव राठी के हिंदू देवी-देवताओं वाले 'आपत्तिजनक' वीडियो पर दिल्ली HC सख्त, केंद्र सरकार से पूछा- कब हटेगा?
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र की शिकायत समिति को यूट्यूबर ध्रुव राठी के हिंदू देवी-देवताओं से संबंधित वीडियो हटाने पर ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट।
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र की शिकायत समिति को 15 दिन दिए।
ध्रुव राठी के हिंदू देवी-देवताओं वाले वीडियो पर निर्णय होगा।
विवादित वीडियो हटाने के लिए समिति को मिला पर्याप्त समय।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूट्यूबर ध्रुव राठी के हिंदू-देवताओं के मांस खाने वाले वीडियो पर शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र की शिकायत कमिटी को वीडियो हटाने पर फैसला करने के लिए 15 दिन का समय दिया है।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने GAC को वकील अमिता सचदेवा की अपील पर फैसला करने का निर्देश दिया, जिन्होंने राठी के वीडियो को लेकर उनके खिलाफ क्रिमिनल केस भी किया है।
देवताओं के मांस खाने का जिक्र किया
राठी ने वीडियो में हिंदू धर्मग्रंथों में खान-पान की आदतों पर बात की है। उन्होंने तर्क दिया कि पुराने ग्रंथों और ऋषियों में भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे देवताओं के मांस खाने का जिक्र है।
वीडियो बहुत अपमानजनक
सचदेवा ने अपनी याचिका में GAC को उनकी अपील पर फैसला करने या कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो को हटाने का निर्देश देने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि वीडियो बहुत अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है।
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शिकायतकर्ता अमिता सचदेवा ने आरोप लगाया था कि वीडियो में सनातन धर्म का अपमान, हिंदू धर्मग्रंथों को गलत तरीके से पेश करना, हिंदू-विरोधी भावनाएं फैलाना और धार्मिक अशांति भड़काना शामिल है। ये सभी गंभीर अपराध हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।
