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कंगना रनौत के नाम, आवाज और तस्वीर के दुरुपयोग पर रोक; दिल्ली HC का आदेश- मेटा 72 घंटे में आपत्तिजनक पोस्ट हटाए

Published: Mon, 12 Oct 2026 11:19 AM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत के नाम, तस्वीर और आवाज के अनाधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत को बड़ी राहत दी है। फाइल फोटो

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत को बड़ी राहत दी है। फाइल फोटो

HighLights

  1. कंगना रनौत के नाम, तस्वीर, आवाज के अनाधिकृत उपयोग पर रोक।

  2. दिल्ली हाई कोर्ट ने मेटा को 72 घंटे में पोस्ट हटाने का निर्देश।

  3. डीपफेक, फर्जी वीडियो, झूठे विज्ञापनों पर भी लगाई गई रोक।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के नाम, तस्वीर, आवाज और अन्य निजी पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसमें एआई से बने डीपफेक, छेड़छाड़ किए गए वीडियो, फर्जी भाषण और झूठे विज्ञापनों पर भी रोक शामिल हैं।

न्यायमूर्ति विकास महाजन ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए मेटा प्लेटफार्म्स को कंगना रनौत द्वारा चिह्नित की गई आपत्तिजनक सामग्री को हटाने और स्थायी रूप से डिलीट करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन का है। किसी भी व्यक्ति को किसी सेलिब्रिटी की पहचान का दुरुपयोग कर फर्जी समर्थन या भ्रामक प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

कंगना की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि इंटरनेट मीडिया पर उनके नाम और आवाज का इस्तेमाल कर कई फर्जी वीडियो और विज्ञापन चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है।

अदालत ने मेटा को निर्देश दिया कि वह शिकायत में बताई गई सभी लिंक और पोस्ट को 72 घंटे के भीतर हटाए और भविष्य में ऐसी सामग्री को दोबारा अपलोड होने से रोकने के लिए तकनीकी उपाय करे।