दिल्ली में अब AQI 450 पहुंचने का नहीं होगा इंतजार, मौसम बिगड़ा तो पहले ही लागू हो सकता है GRAP-4; पढ़ें नियम
दिल्ली-NCR में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। ...और पढ़ें

अब दिल्ली में मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के आधार पर एक्यूआई के निर्धारित स्तर तक पहुंचने का इंतजार किए बिना ही अग्रिम चरण लागू किए जा सकेंगे। प्रतीकात्मक तस्वीर
HighLights
ग्रेप नियम अब पूर्वानुमान के आधार पर पहले लागू होंगे।
मौसम बिगड़ने पर एक्यूआई स्तर का इंतजार नहीं होगा।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदूषण से जंग में दिल्ली और एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) को लागू करने की प्रक्रिया में इस बार महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) और मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के आधार पर एक्यूआई के निर्धारित स्तर तक पहुंचने का इंतजार किए बिना ही अग्रिम चरण लागू किए जा सकेंगे।
लागू हो सकता है अधिक सख्त नियम
सीएक्यूएम अधिकारियों ने बताया कि अगर मौसम प्रतिकूल होने या किसी आपात स्थिति के कारण एक्यूआई के अचानक गंभीर श्रेणी में जाने की संभावना दिखेगी, तो ग्रेप के प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए जाएंगे। सीएक्यूएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्रेप एक आपातकालीन और न्यूनतम ढांचा है। दिल्ली और पड़ोसी राज्य सरकारें अपने स्तर पर इससे भी अधिक सख्त नियम लागू कर सकती हैं।
ग्रेप के विभिन्न चरणों में किए गए बदलाव
चरण | एक्यूआई सीमा | श्रेणी | प्रमुख प्रतिबंध |
|---|---|---|---|
चरण-1 | 201–300 | खराब | • हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर से दिल्ली आने वाली अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध • छूट: केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-4 डीजल बसें |
चरण-2 | 301 – 400 | बहुत खराब | • उपरोक्त बस प्रतिबंध जारी रहेगा (चरण-1 के समान) |
चरण-3 | 401–450 | गंभीर | • दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत और नोएडा में बीएस-3 पेट्रोल तथा बीएस-4 डीजल चालित चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध • दिल्ली में बीएस-4 या उससे नीचे के डीजल चालित मध्यम माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध • दिल्ली से बाहर पंजीकृत बीएस-4 या उससे नीचे के डीजल चालित हल्के वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर प्रतिबंध |
चरण-4 | 451–500 | अत्यधिक गंभीर / प्लस | • दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध • छूट: केवल एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक तथा आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले भारी डीजल ट्रक • दिल्ली में पंजीकृत बीएस-4 और उससे नीचे के डीजल संचालित भारी माल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध |
नागरिकों (सिटीजन चार्टर) के लिए जारी दिशा-निर्देश
प्रदूषण से मुकाबले के लिए आम नागरिकों के लिए भी प्रत्येक चरण के अनुसार सावधानियां और निर्देश जारी किए गए हैं...
- ग्रेप-1 : उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों का संचालन पूरी तरह बंद रहे। कूड़ा या कचरा खुली जगह पर न फेंका जाए। निर्माण व ध्वस्तीकरण का मलबे को तुरंत हटाया जाए और सार्वजनिक परिवहन या कार-पूलिंग को बढ़ावा दिया जाए।
- ग्रेप-2 : पार्किंग व लेन ड्राइविंग नियमों का सख्ती से पालन करें। रसोई की चिमनियों की नियमित सफाई कराएं। वाकवे और फुटपाथ पर गाड़ियों का अतिक्रमण न करें।
- ग्रेप-3 : गैर-जरूरी निजी यात्राओं को टालें। प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन/हाइब्रिड मोड अपनाएं। वर्क फ्राम होम को बढ़ावा दें।
- ग्रेप-4 : स्कूलों में हाइब्रिड/ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हों और अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंधों का पालन किया जाए।
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