Move to Jagran APP

शिक्षकों के वेतन पर दिल्ली सरकार को फटकार

- हाई कोर्ट ने की टिप्पणी, शिक्षक हो रहे हैं परेशान और राजनेता आपस में लड़ रहे हैं

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Sep 2018 09:00 PM (IST)Updated: Tue, 25 Sep 2018 09:00 PM (IST)
शिक्षकों के वेतन पर दिल्ली सरकार को फटकार

- हाई कोर्ट ने की टिप्पणी, शिक्षक हो रहे हैं परेशान और राजनेता आपस में लड़ रहे हैं

loksabha election banner

- हाई कोर्ट ने दिए थे वेतन-पेंशन जारी करने के आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

पूर्वी व उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के वेतन व पेंशन को लेकर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने मामले पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि गरीब शिक्षक बगैर वेतन के काम कर रहे हैं और राजनेता आपस में लड़ रहे हैं। पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि मुद्दे के समाप्त होने से पहले आपको कहना चाहिए था कि बकाया भुगतान कर दिया जाए, लेकिन आप पाई-पाई का हिसाब चाहते हैं।

हालांकि, मुख्य पीठ ने मामले में बगैर कोई दिशानिर्देश जारी किए सुनवाई के लिए 25 अक्टूबर को सूचीबद्ध कर दिया, क्योंकि चौथे दिल्ली वित्त आयोग को लेकर हाई कोर्ट के 16 अप्रैल 21 मई के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका पर 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

दिल्ली सरकार ने मुख्य पीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने 12 सितंबर को नगर निगम का जवाब मांगा था और मामले में 22 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। वहीं, पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने पीठ को बताया कि वेतन भुगतान होने के कारण सफाई कर्मचारी 12 सितंबर से हड़ताल पर हैं।

मई 2018 में हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पूर्वी व उत्तरी दिल्ली नगर निगम के शिक्षकों को गत वर्ष नवंबर तक का वेतन व पेंशन भुगतान जारी करने का आदेश दिया था। वहीं 28 अगस्त को चेतावनी दी थी कि 10 सितंबर तक शिक्षकों के वेतन व पेंशन का भुगतान करें वर्ना अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.