दिल्ली में SIR: बीएलओ ने शुरू किया नोटिस वाले मतदाताओं के घर पहुंचना, खुद जुटाएंगे दस्तावेज
दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान नोटिस पाने वाले मतदाताओं की परेशानी कम करने के लिए बूथ लेवल ...और पढ़ें

बीएलओ ने अब घर जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करना शुरू कर दिया।
HighLights
बीएलओ अब नोटिस वाले मतदाताओं के घर जाकर दस्तावेज सत्यापित करेंगे।
दिल्ली में 33 लाख मतदाताओं को एसआईआर नोटिस जारी हुए थे।
मतदाताओं को चुनाव कार्यालय जाने की अब आवश्यकता नहीं होगी।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान नोटिस पाने वाले मतदाताओं की परेशानी कम करने के लिए बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) ने रविवार से उनके घर जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करना शुरू कर दिया। बीएलओ की घर- घर पहुंचने की यह प्रक्रिया सभी नोटिस का निपटारा होने तक जारी रहेगी। याद रहे कि चुनाव आयोग ने शनिवार को यह व्यवस्था घोषित की थी।
दिल्ली में करीब 33 लाख मतदाताओं को नाम, पुराने मतदाता रिकार्ड से मिलान और अन्य तरह की विसंगतियों के कारण नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें मामूली या केवल रिकार्ड से जुड़ी खामियां वाले मतदाता भी शामिल हैं। बड़ी संख्या में नोटिस जारी होने के बाद चुनाव आयोग को लोगों की परेशानी और प्रक्रिया को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा था।
अब जिन मतदाताओं के नाम पुराने रिकार्ड से नहीं जुड़ पाए हैं या जिनके दस्तावेजों में तार्किक विसंगतियां हैं, उनके घर जाकर बीएलओ जरूरी दस्तावेज जुटाएंगे और उन्हें आयोग के एकीकृत पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इससे मतदाताओं को दस्तावेज लेकर बार-बार चुनाव कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी।
दफ्तर में सुनवाई अब अपवाद में
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) या सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए जाना अब सामान्य प्रक्रिया नहीं होगी। केवल असाधारण मामलों में ही मतदाता को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। जहां संभव होगा, सुनवाई ऑनलाइन कराई जाएगी। मतदाता की ओर से अधिकृत परिवार का सदस्य भी सुनवाई में शामिल हो सकेगा।
ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा को भी मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारियों को जरूरत के अनुसार रैन बसेरों, मजदूर बस्तियों, गरीब और बेघर लोगों के लिए विशेष शिविर तथा सहायता केंद्र लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
