Delhi Blast: स्पेशल NIA कोर्ट ने बढ़ाई आमिर राशिद अली की 7 दिन की कस्टडी, 16 नवंबर को हुआ था गिरफ्तार
दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट मामले में विशेष एनआईए कोर्ट ने आमिर राशिद अली की हिरासत सात दिनों के लिए बढ़ा दी है। उसे पहले दस दिनों की हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद 16 नवंबर को उसे गिरफ्तार किया गया। अदालत ने यह फैसला एनआईए की अर्जी पर सुनाया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 स्पेशल एनआईए कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट केस में आमिर राशिद अली की कस्टडी सात दिन और बढ़ा दी है। उसे सात दिन की एनआईए कस्टडी के बाद कोर्ट में पेश किया गया।
पुलिस के अनुसार, पहले उसे 10 दिन की कस्टडी में भेजा गया था। उसे 16 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।
इससे पहले एनआईए ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बंद कोर्ट रूम में आमिर को पेश कर तर्क दिया था कि आरोपी से साजिश, नेटवर्क, फंडिंग और अन्य सह-साजिशकर्ताओं की पहचान को लेकर विस्तृत पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत आवश्यक है।
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एनआईए ने दलील दी थी कि आमिर ने आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर के लिए एक सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हिरासत को मंजूरी दे दी। अदालत परिसर में दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात थे और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए दंगा नियंत्रण पुलिस की टीमें तैनात थीं।

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