Move to Jagran APP

शवों का अंतिम संस्कार समय पर हो, जिलाधिकारी करेंगे तय

राज्य ब्यूरो नई दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कोरोना की वजह से मरने वालों के शवों के अंतिम स

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Jun 2020 11:29 PM (IST)Updated: Thu, 04 Jun 2020 06:10 AM (IST)
शवों का अंतिम संस्कार समय पर हो, जिलाधिकारी करेंगे तय
शवों का अंतिम संस्कार समय पर हो, जिलाधिकारी करेंगे तय

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :

loksabha election banner

हाई कोर्ट द्वारा कोरोना की वजह से मरने वालों के शवों के अंतिम संस्कार की निगरानी करने की सूचना के बाद से दिल्ली सरकार इस मामले पर मुस्तैद नजर आ रही है।

इस संबंध में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों का तय प्रोटोकॉल के हिसाब से अंतिम संस्कार किया जाए इसकी जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी और डीसीपी की होगी।

प्रोटोकॉल के तहत कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्ति के शव को मौत के दो 2 घटे के भीतर मोर्चरी में शिफ्ट करना होगा। शव को मोर्चरी में शिफ्ट करने के 12 घटे के अंदर मृतक के परिजन संपर्क करते हैं तो अस्पताल परिवार और नगर निगम के साथ बातचीत कर 24 घटे में अंतिम संस्कार करने का शेड्यूल तैयार करेंगे। यदि मौत के 12 घटे में परिजन अस्पताल से खुद संपर्क नहीं करते हैं तो परिवार को संबंधित एसएचओ तारीख और समय के साथ अंतिम संस्कार की जगह की सूचना देंगे। एचएसओ को 12 घटे के अंदर सूचना देना सुनिश्चित करना होगा। वहीं, अनाथ संक्रमित शव के संबंध में पुलिस मौत होने के 72 घटे में सभी कानूनी कार्रवाई पूरी करेगी और 24 घटे के अंदर शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। यदि मृतक दिल्ली से बाहर का है तो अस्तपाल के चिकित्सा अधीक्षक संबंधित राज्य के रेजिडेंट कमिश्नर को नोटिस जारी करेंगे और 48 घटे के अंदर जवाब देने का समय देंगे। इसके बाद भी कोई जवाब नहीं आता है तो अस्पताल 24 घटे के अंदर शव के अंतिम संस्कार की कार्रवाई करेगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.