करोड़ों की जमीन पर किया कब्जा, जमानत अर्जी खारिज
कड़कड़डूमा कोर्ट ने 250 करोड़ रुपये की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने पर तीन आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शिकायतकर्ता मनोज बंसल ने बताया कि दुर्गा पुरी चौक के पास कैलाश नगर कॉलोनी में उनकी कंपनी की 30 बीघा जमीन है। इस पर कब्जा कर टेंट लगाकर शादी, पार्टी के लिए किराये पर दी जा रही थी। इसकी सूचना मिलते ही उन्होंने 2016 में ज्योति नगर पुलिस थाने में शिकायत दी थी, लेकिन इस मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की गई।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : कड़कड़डूमा कोर्ट ने 250 करोड़ रुपये की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने पर तीन आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शिकायतकर्ता मनोज बंसल ने बताया कि दुर्गा पुरी चौक के पास कैलाश नगर कॉलोनी में उनकी कंपनी की 30 बीघा जमीन है। इस पर कब्जा कर टेंट लगाकर शादी, पार्टी के लिए किराये पर दी जा रही थी। इसकी सूचना मिलते ही उन्होंने 2016 में ज्योति नगर पुलिस थाने में शिकायत दी थी, लेकिन इस मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की गई।
इसके बाद उन्होंने 2017 में कड़कड़डूमा कोर्ट में 156/3 के तहत शिकायत दी, जिस पर सुनवाई के बाद मुख्य महानगर न्यायाधीश पंकज अरोड़ा ने आर्थिक अपराध शाखा को इस मामले में शिकायत दर्ज करने के आदेश दिए। शिकायतकर्ता ने नरेंद्र कुमार गुप्ता, विजय बंसल व रजनीश छाबरा पर शाहदरा स्थित दुर्गापुरी चौक के पास उनकी कंपनी की 250 करोड़ की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है।
आरोपितों की जमानत याचिका हाई कोर्ट द्वारा भी खारिज कर दी गई। जिसके बाद दिसंबर में कड़कड़डूमा कोर्ट में मुख्य महानगर न्यायाधीश की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई जिसमें तीनों आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता जी नारायण ने बताया कि इस मामले में आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई हैं। कोर्ट के आदेश पर आरोपितों के खिलाफ दुर्गा पुरी के पास कैलाश नगर कॉलोनी में शिकायतकर्ता की कंपनी की करीब 250 करोड़ की 30 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा करने व धोखाधड़ी के मामले मे आर्थिक अपराध शाखा के एसआइ मधुरेंद्र कुमार द्वारा जांच की जा रही है। आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसके मल्होत्रा की कोर्ट में सुनवाई होगी।