कोर्ट ने फैक्ट्री मालिक को सुनाई डेढ़ साल की सजा
जासं, दक्षिणी दिल्ली : साकेत कोर्ट ने टेक्सटाइल ¨प्र¨टग फैक्ट्री के मालिक को पानी के रास्ते जह
जासं, दक्षिणी दिल्ली : साकेत कोर्ट ने टेक्सटाइल ¨प्र¨टग फैक्ट्री के मालिक को पानी के रास्ते जहरीले केमिकल बहाने के आरोप में दोषी करार देते हुए डेढ़ साल जेल की सजा व 60 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है।
फैक्ट्री मालिक हेम करन बिधूड़ी के तेहखंड गांव स्थित फैक्ट्री में वर्ष 2000 में छापेमारी हुई थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम के तहत 18 साल बाद फैसला सुनाया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति(डीपीसीसी) और क्षेत्रीय सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने 28 फरवरी 2000 में छापेमारी की थी। जांच में पता चला कि ¨प्र¨टग स्क्रीन की धुलाई का जहरीला केमिकल उपयोग होता था। वह केमिकल पानी के साथ सीधा नाले में जा रहा था। छापेमारी करने आई टीम ने मौके से सुबूत इकट्ठे किए और केमिकल को जांच के लिए लैब भेजा दिया था। इसके बाद लगातार कोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद उन्हें डेढ़ साल की सजा व 60 हजार के जुर्माने से दंडित किया गया है।