पूर्व कोयला सचिव समेत तीन को तीन साल की सजा
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली यूपीए सरकार में हुए कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में अदालत ने बुध
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली
यूपीए सरकार में हुए कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में अदालत ने बुधवार को पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। पश्चिम बंगाल में नियमों की अनदेखी कर दो कोल ब्लॉकों का आवंटन वीएमपीएल को करने पर अदालत ने कोयला मंत्रालय में पूर्व संयुक्त सचिव केएस क्रोफा और कोयला मंत्रालय में तत्कालीन निदेशक केसी सामरिया को भी तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। हालांकि सजा की अवधि चार साल से कम होने के कारण तीनों को जमानत दे दी गई।
इनके अलावा विकास मेटल्लस एंड प्राइवेट लिमिटेड (वीएमपीएल) के एमडी विकास पटानी और पटानी के सहयोगी आनंद मलिक को चार-चार साल कारावास की सजा दी गई। दोनों को अदालत ने जेल भेजने का आदेश दिया। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया। एचसी गुप्ता, केएस क्रोफा और केसी सामरिया पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जबकि विकास पटानी पर 25 लाख रुपये, आनंद मलिक पर दो लाख रुपये और वीएमपीएल पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। सभी को गत 30 नवंबर को दोषी करार दिया गया था। सीबीआइ ने इस घोटाले के आरोप में सितंबर 2012 में केस दर्ज किया था। अदालत ने 19 अगस्त 2016 को इस मामले में आरोप तय किए थे।
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दो मामलों में पहले भी हो चुकी है सजा
साल 2005 से लेकर 2008 तक कोयला सचिव रहे एचसी गुप्ता को कोयला घोटाले से जुड़े दो मामलों में पहले भी सजा हो चुकी है। इसके अलावा केएस क्रोफा और तत्कालीन निदेशक केसी सामरिया को भी दो-दो साल की सजा हो चुकी है। कोयला घोटाले से जुड़े करीब तीन दर्जन मामले विचाराधीन हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी मामले पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भरत पराशर की अदालत में अंडर ट्रायल हैं।