गंदगी फैलाने पर चला अभियान, कभी भी कट सकता है चालान
फोटो: - दक्षिणी दिल्ली नगर निगम अब तक काट चुका है 1200 लोगों के चालान - गंदगी फैलाने पर
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
सार्वजनिक स्थलों पर दिल्ली में गंदगी फैलाने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सफाई संबधी नियम लागू होने के बाद दिल्ली के नगर निगमों ने गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार से इस अभियान में और तेजी लाई जाएगी। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सफाई संबधी नियम लागू होने के बाद नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ अभी तक 1200 चालान काटे जा चुके हैं।
अधिकारी का कहना है सफाई संबधी नियम लागू होने के बाद पहले चरण में प्रचार माध्यमों के जरिए जनता को नियमों की जानकारी दी जा रही थी। अब दूसरे चरण में सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम के सफाई निरीक्षकों के पास यह चालान करने के अधिकार है। ऐसे में अब कोई भी गंदगी फैलाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इन्हीं नियमों के मुताबिक घर से कूड़ा एकत्रित करने पर निगम विभिन्न वर्गो के अनुसार शुल्क भी लेगा। यह शुल्क 50 रुपये से लेकर 500 रुपये 2000 हजार तक है।
खुद घर में रखने होंगे तीन कूड़ेदान
सफाई संबंधी नियम लागू होने के बाद अब लोगों को खुद अपने घर पर भी गीले और सूखे कूड़े को अलग करना है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो निगम जुर्माना लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अनुसार हरे कूड़ेदान में गीला कूड़ा और नीले कूड़े दान में सूखा कूड़ा रखना होगा। वहीं अगर घर में जोखिम भरा कचरा निकलता है तो इसके लिए काले कूड़ादान का उपयोग करना होगा।
धरने प्रदर्शनों में खुद करनी होगी सफाई
धरना प्रदर्शन करने के उपरांत प्रदर्शनकारियों को उस प्रदर्शन स्थल पर व आस-पास सफाई का भी ध्यान रखना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो निगम इस पर चालान की कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए निगम आयोजक को जिम्मेदार मानकर उन पर जुर्माना लगाए।
कुत्ते के मल को खुद करना होगा साफ, नहीं तो लगेगा जुर्माना
नियमों के मुताबिक उन पालतू पशुओं के मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी जो सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाते हैं। इसमें हर बार निगम के अधिकारियों को 500 रुपए चालान लगाने का अधिकार है। इसके अनुसार अगर पालतू पशु या पालतू जानवर जैसे कुत्ता और बिल्ली सार्वजनिक स्थल पर मल त्याग करता है तो उसके मालिक को वह गंदगी खुद साफ करनी होगी। गंदगी को घर पर लाकर सीवेज सिस्टम के जरिए साफ करना होगा।
कितना है जुर्माना
वर्ग - जुर्माना राशि (रुपये में)
गंदगी फैलाना - 500
निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहने पर
आवासीय - 1000
गैर-अवासीय - 5000
ठोस कचरे को खुले में जलाना -5000
निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा आयोजित करना
-10000