CJP नेता अभिजीत दीपके को कोर्ट से सशर्त मिली जमानत, दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। उन्हें ...और पढ़ें

सीजेपी नेता अभिजीत दीपके।
HighLights
CJP संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार।
एसीएम कोर्ट ने दीपके को सशर्त जमानत पर रिहा किया।
शांति भंग करने के आरोप में दर्ज हुआ था मुकदमा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने शनिवारको कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को एसीएम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दीपके को सशर्त जमानत दे दी है।
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को सशर्त बेल दी गई है। कोर्ट ने दीपके को पीस बॉन्ड पर साइन करने को कहा है।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आज सुबह ही अभिजीत दीपके को (Abhijeet Dipke Arrest) गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अभिजीत दीपके के खिलाफ शांति भंग करने की धारा 126/170 में मुकदमा दर्ज किया था।
दिल्ली पुलिस ने 16 अक्टूबर 2026 को तिरंगा मार्च के दौरान भी अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया था। हालांकि, कुछ समय बाद हिदायत देकर छोड़ दिया था।
एसीएम कोर्ट में हुई पेशी
मंदिर मार्ग स्थित एसीएम कोर्ट में अभिजीत दीपके को दोपहर में पेश किया गया। कोर्ट के समक्ष दोनों पक्षों में लंबा आर्गुमेंट्स चला। अब कोर्ट में दीपके को बॉन्ड भरने को कहा है। कोर्ट में शनिवार को लंबी बहस चली।
शर्त लगाकर कोर्ट ने दी जमानत
इस बार बहुत सारी शर्तों पर जमानत मिली है। अब अगर यह शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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