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महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृज भूषण सिंह को बड़ी राहत, दिल्ली की कोर्ट ने किया बरी

Published: Mon, 03 Aug 2026 10:45 AM (IST)

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में बृज भूषण शरण सिंह और विनोद ...और पढ़ें

बृज भूषण शरण सिंह।

बृज भूषण शरण सिंह।

HighLights

  1. राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृज भूषण शरण सिंह को बरी किया।

  2. महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में फैसला आया।

  3. विनोद तोमर भी इस मामले में बरी कर दिए गए।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में बृज भूषण और विनोद तोमर को बरी कर दिया है।

बता दें कि यह फैसला 2 जुलाई 2026 को बहस खत्म होने के बाद आया है। उस समय ऑर्डर रिजर्व रखा गया था। जनवरी 2023 में सामने आए इस केस में 1,133 दिनों में 127 सुनवाई हो चुकी हैं।

मई 2024 में अदालत ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) प्रमुख और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि, छह शिकायतकर्ताओं में से एक महिला पहलवान की शिकायत में उन्हें आरोपमुक्त कर दिया गया था।

विनोद तोमर पर भी तय किया था आरोप

अदालत ने सह-आरोपी और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया था।

दिल्ली पुलिस ने लगाई थीं कई धाराएं

दिल्ली पुलिस ने 15 जून को दाखिल आरोपपत्र में बृजभूषण पर महिलाओं की मर्यादा भंग करने, यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराएं लगाई थीं। फिलहाल दोनों आरोपी जमानत पर हैं।

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