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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 18, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

IRCTC Scam: तेजस्वी यादव को बड़ी राहत, नहीं जाना होगा जेल; चेतावनी के साथ कोर्ट ने बरकरार रखी जमानत

By Vineet TripathiEdited By: JP Yadav
Published: Tue, 18 Oct 2022 09:03 AM (IST)Updated: Tue, 18 Oct 2022 12:23 PM (IST)

Tejashwi Yadav News दिल्ली में राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआइ अदालत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अर्जी पर मंगलवार को ...और पढ़ें

बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की फाइल फोटो। फाइल फोटो- जागरण
बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की फाइल फोटो। फाइल फोटो- जागरण

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। IRCTC Scam : आइआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तेजस्वी की जमानत रद करने की मांग की गई थी।  

तेजस्वी को राहत के साथ कोर्ट से मिली हिदायत

इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से कहा कि वे शब्दों का चयन करने में सतर्कता बरतें।  कोर्ट ने कहा आपकी (तेजस्वी) बातों पर आम नागरिक विश्वास करते हैं, ऐसे में कुछ भी कहने के दौरान शब्दों के चयन में सावधानी और सतर्कता बरतें।

जमानत रद करने का कोई विशेष आधार नहीं : कोर्ट

सीबीआइ और तेजस्वी यादव का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जमानत रद करने का कोई विशेष आधार नहीं है। इसके साथ ही तेजस्वी को शब्दों का चयन करने में सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा अदालत मामले में जल्द विस्तृत आदेश पारित करेगी।

उच्च अधिकारियों को खुश करने के लिए गलत आरोप: तेजस्वी

सुनवाई के दौरान तेजस्वी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि  सीबीआइ के अधिकारी अपने ऊपर के लोगों को खुश करने के लिए उनपर गलत आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी ने अपने वकील के माध्यम से यह भी कहा कि गवाहों को प्रभावित करने के उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। जांच एजेंसी उनकी जमानत को समाप्त करने के लिए ऐसे आरोप लगा रही है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है।

सीबीआइ ने जमानत रद करने के समर्थन में दी दलील

वहीं, सीबीआइ ने सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष कहा कि कि तेजस्वी की जमानत जारी रही तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में उनकी जमानत को रद किया जाए। वहीं, सीबीआइ कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव को हिदायत देते हुए कहा कि डिप्टी सीएम को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। साथ ही  उनकी जमानत बरकरार रखी।

इससे पहले सीबीआइ ने दलील दी कि तेजस्वी यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान सीबीआई अधिकारियों को धमकाया था, जिससे मामला प्रभावित हुआ।

ईडी-सीबीआइ का हो रहा गलत इस्तेमाल: तेजस्वी यादव

उधर, जवाब में तेजस्वी के वकीलों की ओर से कहा गया कि हम विपक्ष में हैं और सरकार के गलत कामों पर सवाल उठाना हमारा कर्तव्य है। सीबीआइ और ईडी का वर्तमान सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा सभी विपक्षी दल के सदस्यों को लगता है। यहां पर बता दें कि कोर्ट के आदेश पर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए।  

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