'जंतर-मंतर प्रदर्शनों के लिए बैन हो', दिल्ली HC में याचिका दायर; 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट में जंतर-मंतर को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के लिए बंद करने के खिलाफ एक याचिका दायर की गई ...और पढ़ें

सीजेपी प्रोटेस्ट के चलते जंतर-मंतर की सिक्योरिटी टाइट। फाइल फोटो
HighLights
जंतर-मंतर बंद करने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए कोई वैकल्पिक जगह नहीं।
सुप्रीम कोर्ट भी इसी मामले पर कर रहा है विचार।
जागरण संवददाता, नई दिल्ली। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर को बंद करने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। एक अधिवक्ता ने इस मामले का उल्लेख कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे की पीठ के समक्ष किया।
उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के लिए कोई दूसरी जगह तय नहीं की गई है। हालांकि, पीठ ने कहा कि मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
याचिका में कहा गया कि यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को सीमित करने से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर को बंद कर दिया गया है और कानून के मुताबिक विरोध प्रदर्शन करने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है।
'सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को देख रहा'
अधिवक्ता के आज ही मामले पर सुनवाई के लिए निर्देश देने पर पीठ ने कहा कि कृपया समझने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को देख रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा भी दाखिल करने को कहा है। जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है, तो हम किस हद तक इस पर विचार कर सकते हैं।
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