Move to Jagran APP

मरकज मामले में 21 देशों के 91 विदेशी नागरिकों को जमानत

मरकज में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले 21 देशों के 91 नागरिकों को जमानत दे दी गई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 08 Jul 2020 09:26 PM (IST)Updated: Thu, 09 Jul 2020 06:12 AM (IST)
मरकज मामले में 21 देशों के 91 विदेशी नागरिकों को जमानत
मरकज मामले में 21 देशों के 91 विदेशी नागरिकों को जमानत

जासं, दक्षिणी दिल्ली:

loksabha election banner

साकेत कोर्ट ने बुधवार को निजामुद्दीन मरकज में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले 21 देशों के 91 नागरिकों को जमानत दे दी। सभी पर वीजा शर्तो के उल्लंघन कर मरकज में शामिल होने का आरोप था, जो कि अवैध रूप से धर्म प्रचार की गतिविधियों में संलिप्त थे। वे कोरोना के प्रकोप के बाद भी सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे थे।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने सभी विदेशी नागरिकों को 10 हजार रुपये के निजी मुजलके पर रिहा कर दिया। सुनवाई के दौरान, सभी विदेशी नागरिकों को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। मरकज में शामिल विदेशी नागरिक अफगानिस्तान, ब्राजील, चीन, अमेरिका, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्त्र, रूस, अल्जीरिया, बेल्जियम, सऊदी अरब, जॉर्डन, फ्रास, कजाकिस्तान, मोरक्को, ट्यूनीशिया, ब्रिटेन, फिजी, सूडान, फिलीपींस और इथियोपिया के हैं। इससे पहले मंगलवार को 122 मलेशियाई नागरिकों को कोर्ट ने जमानत दे दी थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.