मरकज मामले में 21 देशों के 91 विदेशी नागरिकों को जमानत
मरकज में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले 21 देशों के 91 नागरिकों को जमानत दे दी गई है।
जासं, दक्षिणी दिल्ली:
साकेत कोर्ट ने बुधवार को निजामुद्दीन मरकज में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले 21 देशों के 91 नागरिकों को जमानत दे दी। सभी पर वीजा शर्तो के उल्लंघन कर मरकज में शामिल होने का आरोप था, जो कि अवैध रूप से धर्म प्रचार की गतिविधियों में संलिप्त थे। वे कोरोना के प्रकोप के बाद भी सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे थे।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने सभी विदेशी नागरिकों को 10 हजार रुपये के निजी मुजलके पर रिहा कर दिया। सुनवाई के दौरान, सभी विदेशी नागरिकों को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। मरकज में शामिल विदेशी नागरिक अफगानिस्तान, ब्राजील, चीन, अमेरिका, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्त्र, रूस, अल्जीरिया, बेल्जियम, सऊदी अरब, जॉर्डन, फ्रास, कजाकिस्तान, मोरक्को, ट्यूनीशिया, ब्रिटेन, फिजी, सूडान, फिलीपींस और इथियोपिया के हैं। इससे पहले मंगलवार को 122 मलेशियाई नागरिकों को कोर्ट ने जमानत दे दी थी।