असदुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान मामले की दोबारा जांच करेगी पुलिस
कड़कड़डूमा कोर्ट के महानगर दंडाधिकारी प्रयांक नायक ने थाना फर्श बाजार के थानाध्यक्ष और एसीपी को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआइएमआइएम) पार्टी असदुद्दीन ओवैसी द्वारा भड़काऊ भाषण देने के मामले में स्टेटस रिपोर्ट 26 मार्च को पेश करने को कहा है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : कड़कड़डूमा कोर्ट के महानगर दंडाधिकारी प्रयांक नायक ने थाना फर्श बाजार के थानाध्यक्ष और एसीपी को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआइएमआइएम) पार्टी असदुद्दीन ओवैसी द्वारा भड़काऊ भाषण देने के मामले में स्टेटस रिपोर्ट 26 मार्च को पेश करने को कहा है।
इस मामले में 2014 में थाना फर्श बाजार में 153ए/120बी/504 आइपीसी और सेक्शन 66ए/ 66एफ/ 67 के तहत एफआइआर दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस ने 20 फरवरी 2018 को इस मामले की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि वह वीडियो प्रमाणिक नहीं है। पुलिस को कोई सुबूत न मिलने पर इस केस को बंद कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता अजय गौतम ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका दायर की। मंगलवार को महानगर दंडाधिकारी प्रयांक नायक की कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। उन्होंने फर्श बाजार के थानाध्यक्ष व एसीपी को इस मामले में साक्षी और दस्तावेज जुटाने के बाद जांच पूरी कर कोर्ट में 26 मार्च को दोबारा रिपोर्ट पेश करने को कहा।
दरअसल 2014 में एआइएमआइएम नेता और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बातें कही थीं। जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। वीडियो में अपने भड़काऊ भाषण के दौरान एक जगह मोदी की पूर्व में की गई एक टिप्पणी का जिक्र करते हुए उन्हें अपशब्द कहे थे।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विदेशी न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा था, अगर कोई कुत्ते का बच्चा भी आपकी कार के नीचे आकर मारा जाता है तो आपको दुख होता है। इसके बाद उनकी आलोचना हुई थी। कुछ लोगों ने मोदी के इस बयान को अल्पसंख्यक समुदाय से जोड़कर देखा था।