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राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनाने पर आपत्ति नहीं: ईडी

3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े धन शोधन के मामले में आरोपित दुबई निवासी व्यापारी राजीव सक्सेना के सरकारी गवाह बनने के मामले पर बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने अपना रुख साफ कर दिया। ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में कहा कि राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनाए जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। विशेष न्यायाधीश अरविद कुमार ने ईडी के जवाब पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत आगामी 25 मार्च को यह फैसला

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Mar 2019 07:59 PM (IST)Updated: Thu, 14 Mar 2019 07:59 PM (IST)
राजीव सक्सेना को सरकारी 
गवाह बनाने पर आपत्ति नहीं: ईडी
राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनाने पर आपत्ति नहीं: ईडी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के केस में आरोपित दुबई निवासी व्यापारी राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनाने के मसले पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपना रुख साफ कर दिया। ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में कहा कि राजीव को सरकारी गवाह बनाए जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है।

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विशेष न्यायाधीश अरविद कुमार ने ईडी के जवाब पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत 25 मार्च को यह फैसला करेगी कि राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनाए जाने की अनुमति दी जाए या नहीं। ईडी की तरफ से लोक अभियोजक डीपी सिंह व एनके मट्टा ने कहा कि राजीव सक्सेना का गवाह बनना एजेंसी के पक्ष में रहेगा। ईडी के अधिवक्ता संवेदना वर्मा ने अदालत में कहा कि हम सक्सेना के सरकारी गवाह बनने के आवेदन का समर्थन करते हैं। उन्होंने जांच एजेंसी की मदद करने की शुरू से इच्छा जाहिर की है। राजीव सक्सेना ने इससे पहले अपना बयान दर्ज कराया था।

गौरतलब है कि सक्सेना को दुबई से लाया गया था और कई दिन तक रिमांड पर रखने के बाद गत 31 जनवरी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। ईडी का आरोप है कि राजीव ने गौतम खेतान के साथ साठगांठ कर अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में 12 वीवीआइपी हेलीकॉप्टरों के करार को प्रभावित करने के लिए विभिन्न राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और वायुसेना के अधिकारियों को भुगतान करने के उद्देश्य से अवैध धन शोधन के लिए वैश्विक कारपोरेट ढांचा प्रदान किया। इस मामले में वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी सहित कई आरोपित हैं।


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