Van Dyke के बाद 6 यूक्रेनी लड़ाकों को भी डिफॉल्ट जमानत, म्यांमार ड्रोन ट्रेनिंग केस में कोर्ट का फैसला
म्यांमार में जातीय सशस्त्र समूहों से जुड़े ड्रोन युद्ध प्रशिक्षण शिविर मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने छह यूक्रेनी नागरिकों ...और पढ़ें

वैन डाइक के बाद यूक्रेनी नागरिकों को भी मिली जमानत। फोटो: आर्काइव
HighLights
छह यूक्रेनी नागरिकों को डिफाल्ट जमानत मिली
पटियाला हाउस कोर्ट ने एक लाख के बांड पर जमानत दी
एनआईए की यूएपीए जांच अभी भी जारी है
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। म्यांमार में जातीय सशस्त्र समूहों से जुड़े ड्रोन युद्ध प्रशिक्षण शिविर के मामले में अदालत ने बुधवार को छह यूक्रेनी नागरिकों को डिफाल्ट जमानत दे दी।
पटियाला हाउस स्थित विशेष NIA न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने सभी आरोपितों को एक-एक लाख रुपये के नकद बांड पर जमानत दी।
अदालत ने आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 की धारा 21 और 23 के तहत लगाए गए आरोपों से भी उन्हें मुक्त कर दिया। एफआरआरओ द्वारा इन अपराधों के कंपाउंड किए जाने के बाद अदालत ने यह आदेश दिया।
छह यूक्रेनी नागरिकों को मिली जमानत
एफआरआरओ ने छहों आरोपितों पर पांच-पांच लाख रुपये के बजाय 5.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर संबंधित उल्लंघनों को कंपाउंड किया था। आरोपित यूक्रेनी नागरिक पेट्रो हुरबा, तारास स्लिविएक और इवान सुकमानोव्स्की को 13 मार्च को लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था।
वहीं, मारियन स्टेफानकिव, मैक्सिम गोंचारुक और विक्टर कामिंस्की को उसी दिन दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि ये लोग भाड़े के लड़ाकों के रूप में काम कर रहे थे।
यूएपीए के तहत जांच अभी जारी
मामले में NIA ने यूक्रेनी नागरिकों और अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक के खिलाफ यूएपीए की धारा 18 (साजिश की सजा) के साथ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
अदालत से अनुमति लेकर NIA ने यूएपीए के तहत 180 दिनों तक जांच की। हालांकि, आठ सितंबर को दाखिल पहली चार्जशीट में एजेंसी ने आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम की धाराएं लगाईं और स्पष्ट किया कि यूएपीए के तहत जांच अभी जारी है।
ड्रोन आयात की जांच के लिए समय
NIA ने अदालत को बताया था कि यूएपीए से जुड़े आरोपों की जांच लंबित रखी गई है और यदि जांच में आतंकवाद निरोधी कानून के तहत अपराध सामने आता है तो पूरक चार्जशीट दाखिल की जा सकती है।
एजेंसी के मुताबिक यूएपीए से जुड़े मामले में जांच का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है, लेकिन भारत के रास्ते बड़ी संख्या में ड्रोन और उनके उपकरणों के आयात व बरामदगी समेत अन्य तथ्यों की पड़ताल के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है।
इसी मामले में अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक को भी अदालत ने 18 सितंबर को डिफाॅल्ट जमानत दी थी। अमेरिका लौटने की उनकी अनुमति संबंधी याचिका पर अदालत शुक्रवार को सुनवाई करेगी।
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