'कोर्ट को हल्के में न लें', 200 करोड़ के वसूली मामले में एक्ट्रेस नोरा फतेही को मिला नया समन
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये के वसूली मामले में नोरा फतेही को नया समन जारी किया है। उन्हें ...और पढ़ें
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भिनेत्री नोरा फतेही।
HighLights
नोरा फतेही को 200 करोड़ वसूली मामले में समन जारी।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 नवंबर को पेशी का आदेश दिया।
सुकेश चंद्रशेखर मामले में नोरा अभियोजन पक्ष की गवाह हैं।
जागरण संवाददाता,नई दिल्ली। 200 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने सोमवार को अभिनेत्री नोरा फतेही को नया समन जारी किया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए नोरा फतेही को 6 नवंबर को पेश होकर ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के एक्सटॉर्शन मामले में अपने सबूत दर्ज कराने का आदेश दिया है।
कोर्ट को हल्के में न लें
वहीं, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नोरा के वकील को फटकार लगाते हुए कहा, 'वह एक गवाह है, उसे आज यहां होना चाहिए था। उसका यह व्यवहार ठीक नहीं है। कोर्ट को हल्के में न लें।'
इससे पहले राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उन्हें 2 नवंबर को अभियोजन पक्ष की गवाह के रूप में पेश होने का निर्देश दिया था। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े इस मामले के तीसरी पूरक आरोपपत्र में नोरा फतेही का नाम गवाह तीसरे गवाह के तौर पर दर्ज है।
200 करोड़ की वसूली का मामला
यह मामला वर्ष 2020-21 का है। आरोप है कि दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने खुद को वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बताकर पूर्व रैनबैक्सी प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से करीब 200 करोड़ रुपये की वसूली की थी। आरोप है कि उसने जेल में बंद उनके पति को रिहा कराने में मदद का भरोसा देकर रकम मांगी थी।
धारा 164 के तहत केस दर्ज
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मामले की जांच कर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था। जांच के दौरान नोरा फतेही से भी सुकेश और उसकी पत्नी लीना मारिया पालोस से संबंधों को लेकर पूछताछ की गई थी। नोरा का बयान तत्कालीन सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था।
अभिनेत्री ने जांचकर्ताओं को बताया था कि सुकेश से उनकी बातचीत उसकी पत्नी के माध्यम से हुई थी। दिसंबर 2020 में चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर भी उनसे पूछताछ की गई थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें मामले में अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया।
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