दिल्ली के आली गांव में 1800 अवैध निर्माणों पर आज से चलेगा बुलडोजर, घरों को खाली करने का समय खत्म
दक्षिणी दिल्ली के आली गांव में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की 8.48 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से बसी कॉलोनी को खाली कराने की मोहलत शनिवार को समाप्त हो गई।
-1790474977621_m.webp)
आली गांव में आज से अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर। AI जनरेटेड
HighLights
आली गांव में अवैध कब्जा हटाने की मोहलत समाप्त।
आज से तीन दिनों तक लगभग 1800 कब्जे खाली होंगे।
स्थानीय लोग कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, धरना जारी।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के आली गांव में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की 8.48 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से बसी कॉलोनी को खाली कराने के लिए लगभग 1800 अवैध कब्जाधारियों को दी गई मोहलत शनिवार को समाप्त हो गई।
जानकारी के अनुसार, आज रविवार से अगले तीन दिनों तक पुलिस की मदद से मकानों को खाली कराते हुए जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग अपने कब्जे में लेगा।

घर और कारोबार छोड़कर जाना संभव नहीं
उधर, कार्रवाई का विरोध में पीर मोहल्ला व आली गांव के कुछ लोग शिव मंदिर के पास धरने पर बैठ गए। लोगों का कहना है कि अचानक अपना बसा-बसाया घर और कारोबार छोड़कर जाना संभव नहीं है।
ग्रामीणों के अनुसार, तीन दिनों तक एजेंसियों की ओर से खाली कराने की प्रक्रिया चलनी है। यदि सुनवाई नहीं हुई और नोटिस वापस नहीं लिए गए, तो तीन दिन बाद भी उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।

300 मकानों पर नोटिस चस्पा
बता दें कि आली गांव में 8.48 एकड़ जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए आली चौक से शिव मंदिर तक पुश्ता रोड के दोनों तरफ के लगभग 1500 मकानों-दुकानों एवं पीर मोहल्ला के करीब 300 मकानों पर नोटिस चस्पा थी।
-1790475092195.webp)
पुलिस बल रहेगा मौजूद
साकेत जिला न्यायालय के 31 जुलाई 2026 के आदेश के तहत कब्जा कार्रवाई के लिए कोर्ट बेलिफ को नियुक्त किया गया है। कोर्ट बेलिफ (साउथ ईस्ट) के इस नोटिस में 26 सितंबर के बाद से पुलिस बल की मदद से अवैध कब्जों और निर्माणों को हटाने की कार्यवाही अमल में लाने की बात कही गई है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि उनमें से कई लोगों के घर दिल्ली सरकार की लाल डोरा जमीन में बने हैं, ऐसे में यहां यूपी का सिंचाई विभाग कहां से आ गया।
यह भी पढ़ें- दिल्ली में 1800 लोगों को मकान खाली करने का आदेश, आली गांव में 8.48 एकड़ जमीन से हटेगा अवैध कब्जा
