Delhi Weekend Curfew 2021: दिल्ली में जारी है 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू, जानें- किसे मिली राहत और किस पर लगा है बैन
Delhi Weekend Curfew 2021 दिल्ली मेट्रो बस ऑटो व टैक्सी जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं निर्बाध जारी हैं हालांकि इन सेवाओं का इस्तेमाल करने की छूट सिर्फ उन्हीं लोगों को होगी जो कर्फ्यू से छूट के पात्र होंगे। व्यावसायिक परिवहन सेवाओं के वाहनों को भी कर्फ्यू से छूट है।
नई दिल्ली, जागरण न्यूज नेटवर्क। देश राजधानी दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से ही वीकेंड कर्फ्यू जारी है और यह सोमवार सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौराना दिल्ली सरकार ने ऐसे इंतजाम किए हैं, जिससे आम नागरिकों को आपात स्थिति में कोई परेशानी नहीं होगी। इस बीच शनिवार सुबह दिल्ली में लगाए कर्फ्यू को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है- 'करोना के चलते आज और कल दिल्ली में कर्फ़्यू है। कृपया इसका पालन करें। हम सबको मिलके करोना को हराना है।'
परिवहन सेवाएं निर्बाध जारी
दिल्ली मेट्रो, बस, ऑटो व टैक्सी जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं निर्बाध जारी हैं, हालांकि इन सेवाओं का इस्तेमाल करने की छूट सिर्फ उन्हीं लोगों को होगी जो कर्फ्यू से छूट के पात्र होंगे। इसके अलावा व्यावसायिक परिवहन सेवाओं के वाहनों को भी कर्फ्यू से छूट दी गई है। इस दौरान माल ढुलाई का काम प्रभावित नहीं होगा।
बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों को मिली है राहत
दूसरे राज्यों के लिए दिल्ली में आवागमन करने वाले लोगों पर भी रोक नहीं लगाई गई है। इसके लिए अलग से अनुमति या ई-कफ्र्यू पास लेने की जरूरत नहीं होगी।
मेडिकल स्टोर समेत खुलीं रहेंगी अन्य जरूरी वस्तुओं की दुकानें
लगातार 55 घंटे तक चलने वाले वीकेंड नाइट कर्फ्यू के दौरान किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए राशन व दूध की दुकानें, मांस व मछली की दुकानें, जनरल स्टोर, फल, सब्जियां, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे।
यह भी जानें
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस टर्मिनल जाने वालों को वैध टिकट दिखाना होगा।
- इलाज के लिए जा रही गर्भवती महिलाओं और मरीजों के आवागमन पर कोई रोक-टोक नहीं है।
इन्हें दिखाना होगा परिचय पत्र
- सभी डॉक्टर, नर्स, पैरा-मेडिकल स्टाफ, भारत सरकार
- दिल्ली सरकार व नगर निगमों के कर्मचारी जो आपातकालीन व स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं
- प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े लोग
- पुलिस व जेल के अधिकारी
- होम गार्ड
- सिविल डिफेंस
- अग्निशमन कर्मी
- जिला प्रशासन के अधिकारी
- बिजली, पानी व सफाई कर्मचारी
- बस सेवा
- हवाई सेवा व रेल सेवा कर्मचारी
- आपदा प्रबंधन के कर्मचारी व आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को वैध आई कार्ड दिखाना होगा।
इन्हें दिखाना होगा ई-पास
- बैंक, बीमा व एटीएम से जुड़े कर्मचारी
- टेलीकाम व इंटरनेट संबंधी काम से जुड़े लोग
- ई-कामर्स कंपनियों में कार्यरत लोग जो डिलीवरी करेंगे
- पेट्रोल पंप, सीएनजी व एलपीजी आउटलेट के कर्मचारी
- बिजली उत्पादन से जुड़े लोग
- कोल्ड स्टोरेज व प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस के कर्मचारी व किसी प्रकार के प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहे लोगों को ई-पास दिखाना होगा।
शादी समारोह के लिए ये हैं नियम
अधिकतम 50 लोगों की संख्या के साथ शादी समारोह और अधिकतम 20 लोगों की संख्या के साथ अंतिम संस्कार कार्यक्रम की अनुमति होगी। डीटीसी की सुबह की पारी में 75 फीसद यानी 2,807 और शाम की पाली में 60 फीसद यानी 2,242 बसें चलेंगी।