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फर्जी कागजात बना प्रापर्टी बेचने के मामले में शख्स गिरफ्तार

केयर टेकर आरोपित ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों से मिलीभगत कर जीबी रोड की प्रापर्टी को अवैध रूप से तीन किराएदार को बेच दिया था। फिलहाल पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। इस मामले में अन्य की संलिप्तता का पता लगाया जा रहा है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Tue, 02 Mar 2021 07:51 PM (IST)Updated: Tue, 02 Mar 2021 07:51 PM (IST)
केयर टेकर ने जीबी रोड की प्रापर्टी तीन किराएदार को बेच दिया था

नई दिल्ली [संतोष शर्मा]। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने फर्जी कागजात बना प्रापर्टी बेचने के मामले में भूपेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार किया है। केयर टेकर आरोपित ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों से मिलीभगत कर जीबी रोड की प्रापर्टी को अवैध रूप से तीन किराएदार को बेच दिया था। फिलहाल पुलिस मामले में छानबीन कर रही है।

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ईओडब्ल्यू के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर डाॅॅ. ओपी मिश्रा ने बताया कि योगेश नारैना गुप्ता ने फर्जीवाड़े की शिकायत पुलिस में की थी। उन्होंने शिकायत में बताया था कि वे जीबी रोड पर स्थित प्रापर्टी संख्या-71 के मालिक है।

उन्होंने वर्ष 2006 को उक्त प्रॉपर्टी खरीदी थी। उस प्रापर्टी का एक हिस्सा फर्जी कागजात के आधार पर भूपेंद्र सिंह चौहान ने उषा देवी, अहसान मोहम्मद और नरेन्द्र भाटिया को बेच दिया। प्रापर्टी के कागजात आसफ अली रोड स्थित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के से बनवाए गए थे। जिन्हें प्रापर्टी बेची गई है वे उसके किराएदार थे। शिकायत के आधार पर वर्ष 2019 में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की थी।

इसमें पता चला कि उक्त प्रापर्टी को लेकर शिकायतकर्ता और आरसी जैन के बीच मुकदमा चल रहा है। जैन ने सुनवाई के लिए अपनी तरफ से भूपेन्द्र सिंह चौहान को अधिकृत किया था। इसी बीच उसने सब रजिस्ट्रार कार्यालय से मिलीभगत कर प्रापर्टी की सेल डीड जारी करवा ली थी।

इसके बाद में नकली कागजात पर प्रापर्टी को तीनों को बेच दिया था। जबकि रमेश चंद्र जैन ने आरोपित को प्रापर्टी को बेचने का कोई अधिकार नहीं दिया था। धेखाधड़ी साबित होने पर डीसीपी मोहम्मद अली की टीम ने एक मार्च को दरियागंज निवासी भूपेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अन्य की संलिप्तता का पता लगाया जा रहा है।


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