दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल व सिसोदिया के निर्वाचन के खिलाफ याचिका, डिप्टी CM को नोटिस
दिल्ली विधानसभा चुनावों में चुनाव प्रचार मानदंडों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं।
नई दिल्ली, पीटीआइ। दिल्ली विधानसभा चुनावों में चुनाव प्रचार मानदंडों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं। इस याचिका में दोनों के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। इसे लेकर सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता के खिलाफ हारने वाले उम्मीदवारों में से एक के द्वारा याचिका पर सिसोदिया के अलावा चुनाव आयोग की मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) और रिटर्निंग अधिकारी को भी नोटिस भेजी गई है। इनसे कोर्ट ने अपना पक्ष रखने के लिए के लिए कहा है।
केजरीवाल को नहीं जारी हुई नोटिस
केजरीवाल से संबंधित मामले में, न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने याचिकाकर्ता से दलील में कुछ टाइपोग्राफिकल एरर को ठीक करने के लिए कहा। इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं किया गया। याचिकाकर्ता, प्रताप चंद्रा ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने मतदान की तारीख से 48 घंटे पहले अभियान चलाया। चंद्रा ने हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में AAP के दोनों नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ा था।
याचिका में क्या कहा गया
दोनों याचिकाओं में केजरीवाल और सिसोदिया का निर्वाचन रद कर दोनों सीटों ( नई दिल्ली और पटपड़गंज) पर फिर से चुनाव कराएं जाएं। चंद्रा ने अपनी दलील में इसके लिए जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126 हवाला दिया है। इसके अनुसार मतदान समापन के 48 घंटे पहले मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट देने की अपील करने के लिए किसी भी तरह के चुनावी मामले के विज्ञापन के माध्यम से किसी को भी अनुचित लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। दोनों नेताओं ने इसका उल्लंघन किया है। दोनों ने इस दौरान पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। दोनों नेताओं ने विभिन्न होर्डिंग, कागजों, बस और पब्लिक यूटिलिटी डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से चुनाव प्रचार किया, जिसमें उन्होंने 8 फरवरी को भी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की।