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शहर में अब नहीं चलेंगे 10 साल पुराने ऑटो रिक्शा, कानून का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

अब 10 साल से अधिक पुराने प्रदूषण फैलाने वाले ऑटो रिक्शा नही चलेंगे। यदि चलते पाए गए तो इन ऑटो रिक्शा को जब्त किया जाएगा।

By Edited By: Published: Sat, 13 Jul 2019 04:40 PM (IST)Updated: Sun, 14 Jul 2019 07:14 AM (IST)
शहर में अब नहीं चलेंगे 10 साल पुराने ऑटो रिक्शा, कानून का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
शहर में अब नहीं चलेंगे 10 साल पुराने ऑटो रिक्शा, कानून का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

गुरुग्राम, जेएनएन। गुरुग्राम में अब 10 साल से पुराने प्रदूषण फैलाने वाले ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे। यदि चलते पाए गए तो इन ऑटो रिक्शा को जब्त किया जाएगा। इसके अलावा शहर में अनाधिकृत रूप से चलाए जा रहे ऑटो रिक्शा के लिए ट्रैफिक पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव मिलकर 10 दिन में योजना तैयार करेंगे। योजना तैयार कराने की जिम्मेदारी पुलिस आयुक्त मोहम्मद अकिल को दी गई है।

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ये आदेश शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने लघु सचिवालय के सभागार में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में कुल 11 मामले रखे गए थे जिनमें से अधिकांश का निपटारा मुख्यमंत्री द्वारा कर दिया गया। बैठक में शिकायत रखी गई थी कि गुरुग्राम में बहुत सारे ऑटो रिक्शा बिना फेयर मीटर और बिना पंजीकरण के चलाए जा रहे हैं। यह मामला पिछली बैठक में भी रखा गया था जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रदेश के परिवहन विभाग को इस बारे में पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए थे।

शनिवार को बैठक में गुरुग्राम के क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव व अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि ऑटो रिक्शा पर फेयर मीटर लगाने के लिए 30 मई 2019 को परिवहन विभाग द्वारा नए मीटर लगाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी की गई है। इसके लिए विभाग द्वारा जल्द ही टेंडर किए जाएंगे। एक अन्य शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का लाभ लेने के लिए आयु के प्रमाण के तौर पर यदि आवेदक 10वीं कक्षा पास नहीं है तो प्रदेश के स्कूल द्वारा दिया गया।

स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट मान्य होगा
अगर सर्टिफिकेट गलत पाया गया तो जारीकर्ता के खिलाफ कार्यवाही होगी। मामला गांव दरापुर के एक निवासी ने उठाया था। उनका कहना था कि उसके पास 9वीं कक्षा का स्कूल ली¨वग सर्टिफिकेट है जिसमें जन्मतिथि 4 अप्रैल 1958 दर्शाई गई है। मौके पर ही जिला समाज कल्याण अधिकारी को उसके सर्टिफिकेट के आधार पर वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का लाभ देने के आदेश दिए गए।

सफाई व्यवस्था को लेकर लगाई गई शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने नगर निगम क्षेत्र में नागरिकों की स्वच्छता कमेटी बनाकर सफाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। यह कमेटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ तालमेल करके सफाई के लिए नियमावली बनाएगी और सफाई कार्य पर नजर रखेगी। सफाई कर्मचारियों के लिए उनके कार्य स्थल पर ही आने के समय और वापसी के समय बायोमीट्रिक हाजिरी लगाई जाएगी।

गांव खोड़ में ग्रामीण डाक सेवा योजना के तहत उप-डाकघर खोलकर उसमें पैसा जमा करवाने वाले कुछ लोगों के पैसों का गबन करने के आरोपित गोविंद के खिलाफ मुख्यमंत्री ने एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए। यहां 314 में से 197 खातों में गबन हुआ है। एक अन्य मामले में मुख्यमंत्री ने फरुखनगर के कलावती अस्पताल द्वारा वहां पर जन्मे बच्चों की सूचना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सही समय पर नहीं भेजने के मामले की जांच के आदेश दिए।

यह मामला गांव पातली हाजिपुर निवासी द्वारा उठाया गया था। इसी तरह अधिकतर मामलों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। बैठक में लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक उमेश अग्रवाल, विधायक तेजपाल तंवर, हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की चेयरपर्सन गार्गी कक्कड़, हरियाणा डेयरी विकास प्रसंघ के चेयरमैन जीएल शर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष कल्याण सिंह चौहान, मेयर मधु आजाद, भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता सतप्रकाश जरावता, पूर्व कार्यकारी जिला अध्यक्ष कूलभूषण भारद्वाज सहित अधिकतर विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

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