आप विधायक प्रकाश जारवाल समेत तीन दोषी करार
दंगा भड़काने एवं पुलिसकर्मियों की पिटाई व उपद्रव करने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल, सलीम एवं धर्म प्रकाश समेत दो अन्य अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। एडिशनल चीफ मेट्र्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की अदालत 13 मार्च को सजा की अवधि पर दोनों पक्षों की
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दंगा भड़काने, पुलिसकर्मियों की पिटाई व उपद्रव करने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक प्रकाश जारवाल, सलीम एवं धर्म प्रकाश को दोषी करार दिया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की अदालत 13 मार्च को सजा की अवधि पर दोनों पक्षों की दलील सुनेगा। यह आदेश 30 अगस्त 2013 को एमबी रोड पर पुलिसकर्मियों पर हमला करने व सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है। इसमें आरोप है कि प्रकाश, सलीम व धर्म प्रकाश ने लोगों को पुलिसवालों पर हमला करने के लिए उकसाया था। पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार घटना वाले दिन शाम को सैकड़ों लोगों ने एमबी रोड पर जाम लगा दिया था और वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे थे। एक हत्या के मामले में कार्रवाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश था और वह पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि इस दौरान विधायक जारवाल समेत अन्य आरोपित लोगों को पुलिसकर्मियों पर हमला करने के लिए उकसा रहे थे। पुलिसकर्मियों ने इस दौरान समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने सरकारी वाहनों पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया था। इसमें डीटीसी बस का शीशा टूटा था और सरकारी वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसमें कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई थी। इसमें अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों को पेश किया हालांकि, प्रकाश जारवाल समेत तीनों दोषियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपों को खारिज कर दिया था। विधायक जारवाल ने बताया था कि वह घटना वाले दिन घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने दलील दी वह उस दौरान एक दफ्तर में जन समस्याएं सुन रहे थे। हालांकि, अदालत ने उनके द्वारा पेश गवाहों को दरकिनार करते हुए उन्हें दोषी करार दिया।