मौत के आरोप में चालक बरी
जासं, पूर्वी दिल्ली : सड़क दुर्घटना में हुई स्कूटर चालक की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी ट्रैक्टर च
By Edited By: Published: Sun, 26 Oct 2014 12:40 AM (IST)Updated: Sun, 26 Oct 2014 12:40 AM (IST)
जासं, पूर्वी दिल्ली : सड़क दुर्घटना में हुई स्कूटर चालक की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्या प्रमाचला ने उत्तर प्रदेश निवासी अजय पाल द्वारा दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए निर्णय सुनाया। अदालत ने कहा कि हर सड़क हादसा तेज एवं लापरवाही से वाहन चलाने का प्रमाण नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि यहां कानूनी प्रक्रिया के तहत पहचान के दौरान सभी तथ्य एवं सुबूत कमजोर और निराधार पाए गए, जो चालक की पहचान करने के लिए नाकाफी हैं।
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