सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 16 लाख का मुआवजा
जासं, पश्चिमी दिल्ली : सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले शख्स के परिवार के हित में फैसला सुनाते हुए द्वारका कोर्ट स्थित मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण के पीठासीन अधिकारी मोहिंदर विराट ने मुआवजे के तौर पर करीब 16 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। मुआवजे की यह रकम दुर्घटना के दोषी वाहन का बीमा करने वाली कंपनी की ओर से दिया जाएगा।
पेश मामला वर्ष 2013 का है। बालेंद्र नामक शख्स मोटरसाइकिल से मेरठ की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मारी। इस टक्कर से वे बुरी तरह घायल हो गए। नतीजन घटनास्थल पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बाद में मृतक के परिवारवालों ने इस मामले में अधिकरण के समक्ष मुआवजे के लिए याचिका दायर की। अधिकरण ने मृतक की उम्र, शैक्षिक योग्यता व भविष्य से जुड़ी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए करीब 16 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला दायर करने के दिन से फैसले तक की अवधि के बीच के लिए मुआवजे की कुल रकम का साढ़े सात फीसद की दर से ब्याज भी परिजनों को दिया जाए।