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जुलाई तक हो तेज़ गेंदबाज़ श्रीसंत पर फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

दिल्ली पुलिस ने श्रीसंत और दो अन्य खिलाड़ियों अजित चंदीला तथा अंकित चव्हाण को 2013 में आइपीएल के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।

By Pradeep SehgalEdited By: Published: Wed, 16 May 2018 11:16 AM (IST)Updated: Wed, 16 May 2018 11:16 AM (IST)
जुलाई तक हो तेज़ गेंदबाज़ श्रीसंत पर फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

नई दिल्ली, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि आइपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेट एस. श्रीसंत सहित कई खिलाड़ियों को आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अपील का जुलाई के अंत तक फैसला किया जाए।

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प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने कहा कि वह क्रिकेट खिलाड़ी की क्रिकेट खेलने की उत्सुकता को समझती है परंतु निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील पर उच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार करेगी।

श्रीसंत ने अंतरिम निर्देश देने का अनुरोध किया कि आइपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में आरोप मुक्त किए जाने के तथ्य के मद्देनजर उन्हें इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि वह चार साल से इस प्रतिबंध को सह रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने श्रीसंत और दो अन्य खिलाड़ियों अजित चंदीला तथा अंकित चव्हाण को 2013 में आइपीएल के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।

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